Datia News : दतिया। डकैती की योजना बनाने वाले पांच आरोपितों को सात वर्ष की सजा से दंडित किया गया है। विशेष न्यायाधीश जीसी शर्मा ने सात वर्ष पुराने डकैती डालने की योजना बनाने के मामले में आरोपित इम्मू उर्फ इरफान, सद्दाम, भोले उर्फ कालिका कुशवाहा, सोनू उर्फ सैनिक, राज उर्फ राजकिशोर को दोषी पाते हुए, चार आरोपितों को पांच वर्ष एवं एक आरोपित को 7 वर्ष की सजा सहित प्रत्येक को दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक पंकज मिश्रा ने बताया कि गत 23 मार्च 2015 को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सशस्त्र बदमाश पेट्रोल पंप पर इकट्ठे होकर रामनगर निवासी उचाडिया के मकान पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर की सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस बल बदमाशों को पकडने के लिए रवाना हुआ।
थाना कोतवाली पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर घटना स्थल से मौके पर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। जबकि एक आरोपित इम्मू उस दौरान भाग निकला। थाना कोतवाली ने आरोपितों के विरुद्ध धारा 399, 400, 402, आर्म्स एक्ट एवं 11/13 डकैती अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
विचारण पश्चात् विशेष न्यायाधीश जीसी शर्मा ने आरोपितों को दोषी पाते हुए आरोपित इम्मू उर्फ इरफान को सात वर्ष एवं चार हजार रुपये के दंड से दंडित किया है। बाकी शेष आरोपित सद्दाम, भोले उर्फ कालिका, सोनू उर्फ सैनिक, राज उर्फ राजकिशोर को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारवास सहित दो-दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज मिश्रा एवं अरुण लिटौरिया ने की।