दतिया में पुलिस घर तक भेजेगी ई-चालान : एएनपीआर कैमरे रखेंगे नियम तोड़ने वाले वाहनों पर नजर, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

Datia news : दतिया। शहर में यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर अब तीसरी आंख से निगरानी रखी जाएगी। चौराहों पर लगे एएनपीआर कैमरे (आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकगनाइजेशन) उन वाहनों की नंबर प्लेट डिटेक्ट करेंगे जो नियमों को तोड़ते नजर आएंगे। इसके बाद उन नंबरों की जांच आरटीओ के माध्यम से कर संबंधित वाहन के मालिक के नाम पते की खोजबीन होगी।

फिर ई चालान उसके पते पर डाक से भेजा जाएगा। निर्धारित समयावधि में वाहन मालिक को चालान की राशि यातायात पुलिस या संबंधित थाने में जमा करानी होगी। ई चालान की यह प्रक्रिया पहली बार दतिया में शुरू हुई है। जिसके तहत दो दर्जन वाहनों के चालान भी किए जा चुके हैं।

Banner Ad

यातायात प्रभारी सूबेदार दीपक साहू ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड एवं सड़क सुरक्षा नोडल अधिकारी एएसपी कमल मौर्य की पहल पर दतिया शहर में ई चालानी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है। जिसमें प्रयोग के तौर पर पुलिस को सफलता भी मिली है।

कंट्रोल रुम से रखी जाएगी निगरानी : इस नई शुरूआत में ट्रेफिक पुलिस का कर्मचारी शहर में लगे सीसीटीव्ही कैमरों के माध्यम से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कंट्रोल रुम में यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहनों पर नजर रखेगा। इसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दो पहिया, चार पहिया वाहनों सहित सवारी वाहनों के नंबर को डिटेक्ट कर उनके मालिकों के पते पर डाक से चालान संबंधी नोटिस भेजा जाएगा।

इस प्रक्रिया को और सुविधाजनक करने के लिए जल्दी ही साफ्टवेयर को अपडेट करने की तैयारी भी की जा रही है। इसे लेकर मुख्यालय को पत्र भी भेज दिया गया है। साफ्टवेयर अपडेट के बाद पुलिस संबंधित वाहन चालक के मोबाइल पर सीधे ही चालान संबंधी मैसेज भेज सकेगी।

नंबर प्लेट के फोटो सहित पहुंचेगा चालान : नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ई चलान कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर स्पीड, नो पार्किंग एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर वैधानिक चालानी कार्रवाई शुरू की गई है। जिसमें वाहन चालकों के नंबर प्लेट का नियमों का उल्लंघन करने संबंधी फोटो लिया जाकर उन्हें डाक के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। जिसका निराकरण करने के लिए वाहन मालिक चालक को यातायात अथवा संबंधित थाने में निर्धारित समय पर शुल्क जमा कर पावती प्राप्त की जा सकेगी।

Share this with Your friends :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter