बिजली बिल बकाया होने पर मुरैना में बिजली कंपनी ने दो ट्रांसफार्मर उठाये , आईपीसी की धाराओं में प्रकरण दर्ज

मुरैना  : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के मुरैना में गणेशपुरा जोन अंतर्गत जौरा रोड, दाउजी पम्प के सामने भट्टा वाले और दाउजी सहराना रोड वाले ट्रांसफार्मर से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल की राशि 3 लाख 32 हजार 645 रूपये का भुगतान नहीं करने पर बिजली कंपनी द्वारा दोनों ट्रांसफार्मर को उठा लिया गया है। 

विद्युत अधिनियम एवं आईपीसी की धाराओं में प्रकरण दर्ज : मुरैना शहर जोन में दुर्गापुरी कॉलोनी निवासी  बन्ने खॉं एवं  कोकसिंह कुशवाह द्वारा प्रतिबंधित अमानक सफेद तारों से अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किये जाने पर कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में प्रकरण दर्ज कर 6 हजार 394 रूपये एवं 17 हजार 994 रूपये का देयक जारी कर कोतवाली थाना मुरैना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। विद्युत अम्बाह संभाग में अम्बाह शहर में जय अम्बे कॉलोनी उसैदघाट रोड निवासी अजीत खॉन एवं  शिवकुमार श्रीवास्तव के विरूद्ध विद्युत अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर 12 हजार 987 रूपये एवं 16 हजार 397 रूपये का देयक जारी कर थाना अम्बाह में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 

विद्युत कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में आने वाले सभी 16 जिलों में विद्युत का अनधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। कंपनी द्वारा बकाया राजस्व वसूली और अवैध विद्युत के उपयोग की रोकथाम के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

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कंपनी द्वारा विद्युत लाइन से सीधे बिजली चोरी तथा अवैध एवं अनाधिकृत विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही भिण्ड, मुरैना एवं  दतिया में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किये गये सफेद अमानक तारों से अवैधानिक रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। 

कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया बिजली बिलों के साथ ही वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें तथा बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें।

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