Datia news : दतिया। नाबालिग को कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जिंदगी अब जेल में बीतेगी। नाबालिग से दुराचार करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम रमाजयंत मित्तल ने यह निर्णय सुनाया। मामले की पैरवी संचिता अवस्थी, विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) ने की।
एक विशेष सत्र प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित अब्बू उर्फ अरविंद कुशवाह पुत्र तिज्जू कुशवाह निवासी ग्राम जुझारपुर थाना धीरपुरा जिला दतिया को नाबालिग के साथ दुराचार करने के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 36,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण की घटना के मुताबिक नाबालिग की मां ने आरक्षी केंद्र धीरपुरा में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि 26 मार्च 2021 को दोपहर उसकी बेटी को आरोपित अरविंद कुशवाह ने जबरदस्ती पकड़कर कमरे में बंद कर लिया एवं उसके साथ जबरन दुराचार किया। नाबालिग का शोर सुन उसके पुत्र ने दरवाजा खुलवाकर बाहर निकाला। घर आकर पीड़िता ने सारी बात स्वजन को बताई।
विवेचना के दौरान आरोपित अब्बू उर्फ अरविंद कुशवाह को गिरफ्तार किया गया। मामले का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक संचिता अवस्थी के द्वारा प्रभावी तर्क व साक्ष्य पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने आरोपित को दोषी मानते हुए दंडादेश दिया।
अज्ञात बदमाशों ने किया कर्मचारी पर हमला : अज्ञात बदमाशों ने दतिया पोस्ट आफिस के उप संभागीय निरीक्षक के साथ उस समय मारपीट कर दी जब वह आफिस से अपने घर लौट रहे थे। घटना बुंदेला कालोनी पानी की टंकी के पास घटित हुई। जहां बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने घेरकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना में घायल पोस्ट आफिस कर्मचारी को आसपास के लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार दतिया में पोस्ट आफिस में उप संभागीय निरीक्षक के पद पर पदस्थ चंद्रप्रकाश पुत्र मनोहर लाल मौर्या निवासी अयोध्या, हाल निवास गत बुधवार शाम आफिस से बुंदेला कालोनी स्थित अपने निवास पर लौट रहे थे। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे अज्ञात बाइक सवार तीन बदमाशों ने पानी की टंकी के पास रास्ते में उन्हें रोक लिया और कर्मचारी की लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी।