Datia News : दतिया। डीजे की तेज धमक पर अब सख्ती बरते जाने लगी है। जिसके बाद डीजे संचालकों से नियमों का उल्लंघन करने को लेकर बंधपत्र भरवाए जा रहे हैं। साथ ही उल्लंघन की स्थिति में जेल और अर्थदंड की सजा की कार्रवाई भी होना तय है। इसे लेकर प्रशासन ने डीजे संचालकों की मनमानी पर नकेल कसने के प्रबंध कर लिए हैं।
रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे सहित अन्य किसी भी प्रकार के शोर-शराबे को न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश को और कड़ाई से पालन कराने के लिए सोमवार को सख्त हिदायतें जारी की गई।
इसके तहत सेवढ़ा में नगर परिषद कार्यालय में डीजे एवं टेंट संचालकों की बैठक आयोजित कर एसडीएम अनुराग निंगवाल ने स्पष्ट किया कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि कोलाहल अधिनियम की धाराओं में स्पष्ट उल्लेख है कि अधिक आवाज के साथ कोई भी वाहन मुख्य मार्ग पर बगैर अनुमति के नहीं निकल सकता। वहीं उच्च न्यायालय द्वारा भी यह आदेश जारी किया गया है कि रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक डीजे, बैंड नहीं बजाया जा सकता। इन नियमों को अब पूरी तरह सख्ती से लागू कराया जाएगा।
देर रात्रि में शोर करने वाले वाहनों को जप्त कर उनके संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जेल भेजने और जुर्माने से दंडित करने की भी कार्रवाई होगी। कोई भी नियम का उल्लंघन ना करें।
तहसीलदार एसके त्रिपाठी द्वारा सभी संचालकों से 50-50 हजार की राशि के बंध पत्र भरवाए गए तथा यह शपथ पत्र लिया गया कि वह देर रात डीजे नहीं चलाएंगे। एसडीएम निंगवाल ने लोगों को से अपील की है कि अगर इस सख्ती के बावजूद कोई डीजे संचालक नियम का उल्लंघन करता है तो वह उनके मोबाइल नंबर अथवा तहसीलदार और सीएमओ के मोबाइल नंबर पर फोन कर सूचना दे सकते हैं।