श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण: अदालत में पेश नहीं हुआ श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट; अब 10 दिसंबर को सुनवाई होगी
श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण: अदालत में पेश नहीं हुआ श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट;  अब 10 दिसंबर को सुनवाई होगी, जन्मभूमि के स्वामित्व विवाद पर दायर की गई याचिका थी

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन के प्रसार विवाद में आज जिला जज साधना ठाकुर की अदालत में महज 5 मिनट की सुनवाई के बाद अगली तारीख 10 दे दी गई। दरअसल, आज चार प्रतिवादियों को अदालत में पेश होना था। लेकिन श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत में पेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ता ने अदालत से आब्जेक्शन दाखिल करने का समय मांगा।

इस पर अदालत ने मुकदमा के नए तारीख दी है। जन्मभूमि पर मालिकाना हक हासिल करने के लिए 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में वाद दायर किया गया था। कहा गया था कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद है, वही कृष्ण जन्मस्थान है।

सीनियर विश्वजन से खारिज होने के बाद जिला जज के यहां वादों तक पहुंचे
दरअसल, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और वकील रंजना अग्निहोत्री सहित आठ वादियों की तरफ से मथुरा की जिला अदालत में केस दाखिल किया गया था। इससे पहले श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से 30 सितंबर को जन्मभूमि पर मालिकाना हक हासिल करने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में वाद दाखिल किया था। हालांकि अदालत ने यह कहा है कि सुनवाई से इंकार करते हुए दावा खारिज कर दिया गया था कि भक्तों को वाद दायर करने का अधिकार नहीं है। इस आदेश को चुनौती देते हुए वादियों ने जिला जज की अदालत का रुख किया था। जिसे स्वीकार कर लिया गया था। बुधवार को प्रतिवादियों को अपना पक्ष कोर्ट में रखना था। लेकिन अब मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह के नोटिस जारी किया था। कहा था कि मुकदमे के दौरान कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। इस मामले में हिंदू महासभा, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, माथुर चतुर्वेदी परिषद, तीन संगठनों ने भी खुद को पक्षकार बनाए जाने के लिए याचिका दाखिल की थी। उस पर भी अब अगली तारीख पर सुनवाई होगी।

याचिका में 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया, यह क्या है?
दरअसल, 1951 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया था। तब तय किया गया था कि वहाँ भव्य मंदिर बनेगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था सेवा संघ नाम से संस्था का गठन हुआ। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी।) इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में खुद मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और उन्हें मोड़ में ही जमीन दे दी गई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि 13.37 एकड़ में बना हुआ है। इसमें 10.50 एकड़ वर्तमान में श्रीकृष्ण विराजमान के पास है। लेकिन याचिकाकर्ता पूरी तरह से जमीन पर हक चाहते हैं।

 

 

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