दतिया। बंदूक चलेगी गाने पर डांस करते-करते कट्टे से फायर करने वाले दामाद जी को नहीं पता था कि उनकी ये हरकत एक दिन उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। जन्मदिन समारोह में ससुराल में रंग जमाने पहुंचे दामाद जी ने जैसे ही गाने पर डांस शुरू किया, वैसे ही अपनी जेब से कट्टा निकालकर हर्ष फायर शुरू कर दिए। अचानक एक गोली सामने लगी लोहे की चादर से टकराकर वापिस लौटी और उसके छर्रे लगाने से स्टेज पर बैठे दो बच्चों की जान चली गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था।
जन्मदिन समारोह में हर्ष फायर से हुई मौत के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेवढ़ा आरपी कतरोलिया ने आरोपित का दो अलग अलग धाराओं में सात वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। मामला 16 अप्रैल 2018 को सेवढ़ा अनुभाग के थाना थरेट के अंतर्गत ग्राम ईंगुई का है। इस दौरान दिलीप पटवा ने अपनी ससुराल में आयोजित बर्थडे कार्यक्रम में हर्ष फायर किया था।
जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल 2018 को ईंगुई ग्राम में गोटीराम पटवा के यहां पुत्र का बर्थडे कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में गोटीराम का दामाद दिलीप पटवा पुत्र हरकिशुन पटवा निवासी चरमटुआ थाना दबोह आए थे। कार्यक्रम के दौरान आरकेस्ट्रा चल रही थी। तभी दिलीप ने बंदूक उठा गोली चला गाने पर डांस की मांग की। डीजे पर जैसे ही गाना प्रारंभ हुआ दिलीप ने कट्टा निकालकर हवाई फायर करना शुरू कर दिए।
एक गोली आरकेस्ट्रा के मंच पर लोहे की पत्ती से टकराई और तीन टुकड़ों में बंट गई। गोली के तीनों छर्रे मंच के समीप बैठे आठ वर्षीय गजेंद्र कुशवाह, 10 वर्षीय अंकुश जाटव के सिर में तथा 15 वर्षीय शत्रुघन राजपूत के गले में लगे। इस घटना में अंकुश और गजेंद्र की मौत हो गई। जबकि शत्रुघ्न घायल हो गया। पुलिस ने मृतक अंकुश के पिता विशाल जाटव की रिपोर्ट पर दिलीप के खिलाफ धारा 308, 304 एवं 25,27 के तहत प्रकरण दर्ज किया। पांच वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को सजा सुनाई।
मामले में शासन की ओर से पैरवी एजीपी रविशंकर शर्मा द्वारा की गई। उक्त फैसले ने हर्ष फायर करने वालों को एक संदेश भी दिया है।