Datia news : दतिया। वाटिका में कार्यक्रम के दौरान एक युवक को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले दो भाईयों को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। दोनों आरोपितों को इस मामले में 5-5 वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपित कपिल पांडेय एवं उसके भाई भारत उर्फ रोहित पांडेय को रजत तिवारी की हत्या का प्रयास करने के अपराध में दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को धारा 294 के अपराध में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये
अर्थदण्ड, धारा 307 के अपराध में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड तथा आरोपित कपिल पांडेय को आर्म्स एक्ट के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रुपये अर्थदंड एवं धारा 27 आर्म्स
एक्ट के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी मुकेश गुप्ता, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
वाटिका में युवक को मारी थी गोली : प्रकरण के मुताबिक फरियादी मयंक तिवारी द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई 12 दिसंबर 2016 को समय रात्रि 11 बजे वह सुजीत गेड़ा की शादी में गहोई वाटिका में आए थे। इसी दौरान उनका भाई रजत तिवारी भी साथ था। शादी में कपिल पांडेय एवं भारत पांडेय भी थे।

इन दोनों से करीब तीन चार वर्ष पहले अब्बास ढाबा पर उसके भाई रजत का विवाद हुआ था। जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। इसी कारण कपिल पांडेय और उसका भाई भारत, रजत से रंजिश रखते थे।
इसी रंजिश पर से गहोई वाटिका में कपिल पांडेय और भारत ने रजत तिवारी को गालियां दी। जब रजत ने गाली देने से मना किया तो कपिल ने 315 बोर के कट्टे से जान से मारने की नियत से रजत पर गोली चला दी। जो उसके पेट में लगी। रजत के नीचे गिरते ही दोनों भाई मौके से भाग गए।
उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली द्वारा आरोपित कपिल एवं भारत के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके विचारण में अभियोजन साक्ष्य पर दोषियों को सजा सुनाई गई।