साेसाइटी सचिव ने मांगी किसान से रिश्वत : गेंहूं उपज के भुगतान का था मामला, वाॅइस रिकार्डर ने पकड़वाया मिली सजा

Datia news : दतिया। रिश्वत की मांग करने वाले सोसाइटी सचिव को न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधि., दतिया रितुराज सिंह चौहान ने आरोपित रामकेश पाल पुत्र मेवाराम पाल सचिव सेंगुवा सोसाइटी को तीन वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी लक्ष्मी कसाव विशेष लोक अभियोजक ने की।

घटना के मुताबिक आरोपित रामकेश पाल द्वारा फरियादी रामबिहारी दर्जी के पिता के नाम से दर्ज कृषि भूमि के गेंहूं उपज को सेवा सहकारी समिति सेंगुवा में विक्रय मूल्य के भुगतान के एवज में दो हजार रुपये की मांग की गई थी। रामबिहारी रिश्वत नहीं देना चाहता।

फरियादी द्वारा आरोपित के विरुद्ध लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में कार्रवाई के लिए नौ जून 2017 को शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ग्वालियर द्वारा कार्रवाई के लिए निरीक्षक मनीष कुमार शर्मा को निर्देशित किया गया।

वाॅइस रिकार्डर से सच्चाई आई सामने : निरीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने शिकायत की जांच के लिए एक वाॅइस रिकार्डर फरियादी रामबिहारी दर्जी को दिया और आरक्षक सुरेंद्र सेमिल को उसके साथ भेजा। फरियादी रामबिहारी दर्जी ने आरोपित सचिव रामकेश पाल के पास बस स्टैंड ग्राम सेंथरी पहुंचकर अपने काम के बारे में बातचीत की।

तब आरोपित ने 1700 रुपये कृषि उपज के भुगतान को लेकर रिश्वत की मांग की गई। जिसकी रिकार्डिंग व्हाइस रिकार्डर में फरियादी ने कर ली।

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दोषी पाए जाने पर मिली सजा : उक्त प्रकरण के अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा व्हाइस रिकार्डर की वार्ता को प्रमाणित किया और साथ ही यह भी साबित किया कि आरोपित रामकेश पाल द्वारा कृषि उपज के भुगतान का कार्य उसके द्वारा ही किया जाना था।

न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गए साक्ष्य और तर्क के दौरान संपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट किया। जिसमें आरोपित को अपराध में दोषी पाते हुए उक्त दंडादेश दिया गया।

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