मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को कराना होगा पूर्व प्रमाणित : भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा तय कर दी है।

प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा।

अंतिम दिन 2489 अभ्यर्थियों ने 2811 नाम निर्देशन पत्र किए जमा : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 21 अक्टूबर से शुरू हुई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि थी।  30 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में 2489 अभ्यर्थियों द्वारा 2811नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं।

21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कुल 3832अभ्यर्थियों द्वारा 4359 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। 31 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 2 नवंबर नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी।

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