DatiaNews : दतिया। साली से शादी की चाह रखने वाले एक जीजा ने गुस्से में आकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जब पत्नी ने विरोध किया तो उसे भी आग के हवाले कर दिया। इस हादसे में जहां साली की जान चली गई वहीं पत्नी भी गंभीर रूप से झुलस गई। उक्त मामले में आरोपित जीजा को इस हरकत के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
साली की हत्या करने वाले जीजा को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है। उक्त आरोपित धनीरामकोरी ने अपनी पत्नी और साली को जलाकर मारने की कोशिश की थी। जिसमें साली की जान चली गई थी। इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता मुकेश गुप्ता द्वारा की गई।
प्रकरण के मुताबिक गत 17 मई 2018 की रात्रि में सोते समय ग्राम बिलौनी थाना जिगना में आरोपित धनीराम कोरी पुत्र चतरी कोरी निवासी बीरपुर थाना पिछोर जिला शिवपुरी ने अपनी पत्नी ममता एवं साली रूपाली पर पेट्रोल छिड़ककर जान से मारने की नियत से आग लगा दी थी। जिससे आरोपित की पत्नी ममता एवं साली रूपाली गंभीर रूप से झुलस गई। उक्त दोनों को घायल अवस्था में
इलाज के लिए ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रूपाली की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस संबंध में अनुसंधान किया तथा मृतिका की मां पिस्ताबाई, पिता नंदलाल कोरी एवं पीड़िता ममता के कथन लिए।
कथनों में उक्त लोगों ने बताया कि आरोपित धनीराम अपनी साली रूपाली से शादी करने की कहता था। रूपाली द्वारा दूसरी जगह शादी करने पर उसे मार डालने की धमकी भी देता था। इसी रंजिश के कारण आरोपित धनीराम ने पेट्रोल छिड़ककर अपनी पत्नी ममता एवं साली रूपाली को आग लगा दी। जिसमें रूपाली की जलने से मृत्यु हो गई।

वहीं ममता भी गंभीर रूप से झुलस गई। पुलिास ने आरोपित धनीराम कोरी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। जहां अपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता द्वारा पैरवी करते हुए प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए।
प्रकरण पर विचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी ने आरोपित को अपनी साली की हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना तथा पत्नी ममता की हत्या के प्रयास के लिए पांच वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।