Datia news : दतिया। शासकीय राशि को षड़यंत्र पूर्वक फर्जी दस्तावेजों की कूट रचना कर गबन करने वाले ग्राम पंचायत बिल्हेटी के तत्कालीन सरपंच, सचिव एवं ठेकेदार को तीन-तीन वर्ष की सजा एवं 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। न्यायालय पर सत्र न्यायाधीश दतिया
उत्सव चतुर्वेदी ने वर्ष 2006 से लंबित प्रकरण में आरोपितों को यह सजा सुनाई है। मामले की पैरवी शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता मुकेश गुप्ता ने की।
प्रकरण के मुताबिक वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत बिल्हेटी में सरपंच रामसिंह खंगार पुत्र मोतीलाल, सचिव भूपेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र भगवत सिंह गुर्जर पदस्थ थे।
उन्होंने ग्राम पंचायत बिल्हेटी में निर्माण कार्य कराने के लिए ठेकेदार संजय कुमार सिरोठिया पुत्र गिरजाप्रसाद सिरोठिया निवासी नई बस्ती समथर को ठेका दिया था। लेकिन ठेकेदार द्वारा मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया।
बल्कि सरपंच रामसिंह खंगार, सचिव भूपेंद्र सिंह गुर्जर एवं ठेकेदार संजय सिरोठिया ने आपस में मिलकर षड़यंत्रपूर्वक शासकीय राशि बैंक से आहरण कर ली। तीनों आरोपितों ने शासकीय राशि खुर्द बुर्द कर आपस में बंदरबांट कर ली। जिसके फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लिए।

मामले में मिली सजा : इस संबंध में जब शिकायत पुलिस थाना भांडेर में की गई तो जांच हुई। जिस पर पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।
गबन करने के संबंध में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य ली गई। दस्तावेजों का परीक्षण एवं अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होकर तीनों आरोपितों को सजा सुनाई गई।