प्रदेश में नेशनल लोक अदालत 11 मई को : आपसी समझौतों से विवादों का किया जायेगा निराकरण

भोपाल : प्रदेश में नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 मई, 2024 को हाई कोर्ट परिसर जबलपुर और ग्वालियर, इंदौर बैंच में आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के कम्पाउण्डेवल मामलों के निराकरण का प्रयास किया जायेगा जिसमें मध्यप्रदेश सरकार पक्षकार है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के साथ लंबित मामलों का निराकरण किया जायेगा।

लोक अदालत में मुख्य रूप से आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, धन वसूली संबंधित प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित मामले, श्रम एवं रोजगार विवादों से संबंधित मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान से संबंधित मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले (तलाक को छोड़कर),

भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ के सेवा मामलों से संबंधित प्रकरणों के साथ राजस्व से संबंधित मामलों के निराकरण के प्रयास भी किये जायेंगे। नेशनल लोक अदालत के संबंध में विधि-विधायी विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र लिखा गया है।

बैतूल संसदीय क्षेत्र में 7 मई को रहेगा सामान्य अवकाश : बैतूल संसदीय क्षेत्र में अभ्यर्थी की मृत्यु होने के कारण यहाँ होने वाला मतदान अब 7 मई 2024 को तीसरे चरण में होगा। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए बैतूल संसदीय क्षेत्र में आने वाले जिलों के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन 7 मई 2024 मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश का दिन होगा। यह अवकाश (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 अप्रैल को अधिसूचना जारी की है।

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