Datia News : दतिया । एकतरफा प्रेम का शिकार आशिक आखिर जेल पहुंच गया। शादी से पहले जिस युवती से उसकी जान पहचान थी, उसे वह शादी के बाद भी परेशान कर रहा था। जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने पुलिस में दर्ज कराई थी। जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो उक्त युवक को दो वर्ष का सश्रम कारवास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
दलित विवाहित महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले आरोपित को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश शशिकांता वैश्य द्वारा आरोपित को यह सजा सुनाई गई। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार पम्वानी ने की।
प्रकरण मुताबिक सात जनवरी 2022 को महिला ने पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थित होकर लिखित शिकायती आवेदन पेश किया कि आरोपित सईद उससे बातचीत करता था। लेकिन वर्ष 2020 में उसने अपने घर की परिस्थिति की वजह से अभियुक्त से बातचीत करना बंदकर दिया था।
उसके बाद भी आरोपित उसकी मर्जी के बिना उसे फोन लगाता था एवं आए दिन उसका पीछा करता था। उसके द्वारा बात करने से मना किए जाने पर उसे एवं उसकी मां को जान से मारने की धमकी देता था।
गत 20 नवंबर 2021 को उसकी शादी हो जाने के पश्चात आरोपित कभी बुंदेला कालोनी स्थित उसके घर में खिड़की से झांकता था और कभी घर के बाहर आकर खड़ा रहता था। उसे मना करने पर उसके पति को जान से मारने की धमकी देता था। इस कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर महिला ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के न्यायालय ने प्रकरण का विचारण किया।
जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपित सहीद उर्फ सईद खां पुत्र गफूर खां निवासी सायनी मोहल्ला दतिया को अलग-अलग धाराओं में एक वर्ष-एक वर्ष कुल दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।