आयोग ने की झारखंड चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, कहा- राज्य में निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से मतदान कराने को प्रतिबद्ध

रांची : मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त  ज्ञानेश कुमार और डॉ. एस.एस. संधू के साथ रांची में झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। झारखंड में राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है और राज्य में 81 एसी (44 सामान्य; 09 एससी; 28 एसटी) के लिए चुनाव निर्धारित हैं।

23-24 सितंबर को आयोग के दो दिवसीय समीक्षा दौरे के दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों जैसे आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आजसू पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि आयोग से मिलने आए। सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सराहना व्यक्त की।

राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे निम्नलिखित थे:

  1. अधिकांश दलों ने सर्वसम्मति से चुनाव प्रक्रिया में अधिक भागीदारी के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करने से पहले अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा और राज्य स्थापना दिवस जैसे विभिन्न त्योहारों पर विचार करने का अनुरोध किया। बताया गया कि छठ पूजा के दौरान राज्य के कई मतदाता यात्रा करेंगे।
  2. कई दलों ने एक चरण में चुनाव कराने का भी अनुरोध किया।
  3. राजनीतिक दलों ने त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने तथा समान अवसर के लिए स्थानीय नागरिक एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर-पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
  4. संवेदनशील और ग्रामीण मतदान केन्द्रों पर उचित तैनाती के लिए सीएपीएफ और राज्य पुलिस का उचित मिश्रण, जिसकी निगरानी एक आईजी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  5. सभी मतदान केन्द्रों पर 100% वेबकास्टिंग।
  6. मतदान केन्द्रों के संबंध में, एक पक्ष ने सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प और पर्याप्त रोशनी की उपलब्धता के साथ-साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को मतदान में प्राथमिकता देने का अनुरोध किया।
  7. मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्र आवासीय क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाएंगे। आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित मतदान केंद्रों के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की जा सकती है। मतदान केंद्रों पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर तैनात किए जा सकते हैं।
  8. कुछ पार्टियों ने चिंता जताई कि कुछ मामलों में एक ही परिवार के एक साथ रहने वाले सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्र आवंटित कर दिए गए तथा कुछ मतदान केंद्रों पर 1500 से अधिक मतदाता हैं।
  9. प्राधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के अनुचित उत्पीड़न से बचने के लिए, कुछ दलों ने मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के पास मतदान डेस्क स्थापित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों और क्षेत्र के सीमांकन की आवश्यकता जताई।
  10. एक पार्टी ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पिछले चुनावों में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बारे में भी चिंता जताई।
  11. एक पार्टी ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अचानक हुई वृद्धि की जांच का अनुरोध किया।
  12. कुछ पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान नफरत भरे भाषणों पर चिंता जताई। एक पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में अवैध प्रवासियों जैसे विचाराधीन मामलों को उठाने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया।
  13. मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध नकदी, शराब और मुफ्त उपहारों के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जानी चाहिए। शिकायत है कि प्रशासन विपक्षी दलों/उम्मीदवारों की शिकायतों पर सहयोग करने/आगे बढ़ने में धीमा है और ऐसी किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।
  14. किसी भी उल्लंघन के लिए उम्मीदवारों के प्रचार अभियान की 24×7 निगरानी करना तथा मतदान के दिन आईवीआरएस कॉल के माध्यम से प्रचार पर रोक लगाना।
  15. चुनाव की घोषणा के बाद मतदाताओं द्वारा स्वेच्छा से अपने घरों में पार्टी के झंडे लगाने के संबंध में ईसीआई के निर्देशों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाई जाएगी, ताकि प्राधिकारियों द्वारा लोक विरूपण अधिनियम के दुरुपयोग से बचा जा सके।
  16. मतदान केन्द्रों पर इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम का विवरण पार्टियों/उम्मीदवारों को दिया जाएगा। सुचारू मतदान प्रक्रिया के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर रिजर्व ईवीएम उपलब्ध कराई जाएंगी।
  17. जागरूकता के लिए मतदाता सूचना पर्ची का अग्रिम वितरण किया जाएगा।
  18. डाक मतपत्रों की गिनती की वीडियोग्राफी।
  19. अन्य मांगों में उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूचियों को समय पर साझा करना, विकास कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त धनराशि को चुनाव संबंधी प्रचार में लगाने पर रोक लगाना तथा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क में कमी करना शामिल है।

आयोग ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उसने राजनीतिक दलों के सुझावों और चिंताओं का संज्ञान लिया है और भारत निर्वाचन आयोग राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने इन मुद्दों की समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया और राज्य और जिला प्रशासन को निम्नलिखित बातें बताईं:

  1. 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग के आयोग के अधिदेश के अतिरिक्त, जहां भी तकनीकी रूप से संभव होगा, सभी मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग की जाएगी।
  2. सभी मतदान केंद्रों पर रैम्प, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, व्हीलचेयर तथा बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्वयंसेवकों सहित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
  3. बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए मतदान में प्राथमिकता सुनिश्चित की जाएगी।
  4. मतदान केंद्र भूतल पर होंगे और मतदाताओं के निवास से 2 किलोमीटर के भीतर होंगे। 2 किलोमीटर की सीमा से परे कुछ मतदान केंद्रों के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा प्रदान की जाएगी।
  5. सभी संभागीय आयुक्तों को मतदान केंद्रों पर एएमएफ का आकलन करने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
  6. किसी भी मतदान केन्द्र पर 1500 से अधिक मतदाता नहीं होंगे।
  7. मतदान केन्द्र परिसर की परिधि से 200 मीटर की दूरी पर स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित किया जाएगा, जहां मतदान दल मतदान के दिन अपने डेस्क स्थापित कर सकें।
  8. लोक विरूपण अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि कानून का समान रूप से और बिना किसी पक्षपात के क्रियान्वयन किया जाए।
  9. ईसीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पहले और दूसरे रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम और वीवीपैट का विवरण सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साझा किया जाएगा। एफएलसी और पहला रैंडमाइजेशन मान्यता प्राप्त दलों की मौजूदगी में किया जाता है। ईवीएम और वीवीपैट का दूसरा रैंडमाइजेशन, ईवीएम और वीवीपैट को चालू करने से पहले, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मौजूदगी में मतदान केंद्रवार और रिजर्व मशीनों को आवंटित करने के लिए किया जाता है।
  10. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जाएगी।
  11. जिला प्रशासन मौन अवधि के दौरान बल्क एसएमएस और आईवीआरएस कॉल का उपयोग करके प्रचार/विज्ञापन पर निगरानी और प्रतिबंध सुनिश्चित करेगा।
  12. मतदाता सूचना पर्चियां समय पर वितरित की जाएंगी।
  13. जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष रूप से कहा गया कि वे सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से सुलभ रहें तथा समय-समय पर बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से उनसे मिलने के अलावा उनकी शिकायतों और शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।

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