तलवार कुल्हाड़ी से युवक की जान लेने वाले पांच लोगों को मिली सजा : जुर्माना भी लगाया गया

Datia news : दतिया। सीतापुर हत्याकांड के पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माने से न्यायालय ने दंडित किया है। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश उत्सव चतुर्वेदी द्वारा आरोपित जानकी जाटव, मंगल जाटव, बाबूलाल उर्फ बबलू जाटव, करन जाटव, गोविंद जाटव निवासीगण ग्राम सीतापुर थाना गोराघाट को आजीवन कारावास एवं 15-15 सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक मुकेश गुप्ता ने की।

प्रकरण के मुताबिक फरियादी मजबूत जाटव ने 13 जून 2019 को थाना गोराघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई भोला जाटव बिजली का तार मांगने के लिए गांव के गोविंद जाटव के पास गया था।

जहां पर उसका आरोपित गोविंद से मुंहवाद हो गया। इस पर नाराज होकर गोविंद, भोला पर ईट लेकर दौड़ा। जिस पर मजबूत ने बीच बचाव कराया। इस घटना के कुछ देर बाद उसी दिन शाम को मजबूत जाटव अपने गांव के कुशवाह मोहल्ला सीतापुर में कमल कुशवाह के घर के पास से गुजरा तो वहां शोर शराबा देख रुका।

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जहां पता चला कि उसके भाई भोला को आरोपित गोविंद जाटव, जानकी जाटव, मंगल जाटव, बाबूलाल उर्फ बबलू जाटव, करन जाटव, हजभजन जाटव, राजकुमार जाटव, रामजी जाटव निवासीगण सीतापुर हाथ में तलवार एवं कुल्हाडी लिए भोला की मारपीट कर रहे थे। जिससे उसे प्राणघातक चोटें आई और उसकी मौके पर मृत्यु हो गईं।

घटना के समय फरियादी के पिता कल्लू, भाभी हेमबती एवं पत्नी सीमा मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित गोविंद व अन्य आरोपितों को घटना में प्रयुक्त तलवार सहित गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में 19 साक्षियों का परीक्षण हुआ। हत्या के मामले में आरोपितों को दोषी मानते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दण्डित किया। वहीं आरोपित राजकुमार, हरभजन एवं रामजी जाटव के विरुद्ध प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य न होने से दोषमुक्त किया गया।

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