Datia News : दतिया । सेवढ़ा थाना क्षेत्र के ग्राम इटौंदा में दो जनवरी 2020 को हुई एक घटना में हत्या आरोपित तीन सगे भाइयों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेवढ़ा विश्वनाथ शर्मा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सभी लोगों गांव में हो रहे झगड़े के दौरान अपने बेटों को बचाने आई एक वृद्ध महिला की हत्या के मामले में दोषी पाए गए।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक पीएल सोनी ने बताया कि दो जनवरी 2020 की शाम बजे सेवढ़ा थाना क्षेत्र के ग्राम इटौंदा में मुलु बघेल की दुकान पर गुटका लेने गए हवलदार सिंह पुत्र हरिसिंह बघेल का विवाद करु उर्फ महेंद्र पुत्र लालू बघेल से हो गया।
हवलदार बघेल द्वारा थाना सेवढ़ा में कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि करू बघेल द्वारा उसे गाली दी गई। रोकने पर वह मारपीट करने लगा। इसी दौरान करू के भाई महेश एवं सरनाम बघेल भी आ गए और तीनों ने मिलकर हवलदार की मारपीट कर दी।
घटनास्थल के पास ही फरियादी हवलदार का घर था। आवाज सुनकर उसकी मां माया देवी अपने बेटे को बचाने आ गई। इसी बीच तीनों भाइयों ने मिलकर माया देवी के सिर में भी डंडा मार दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई।
गंभीर अवस्था में वृद्ध महिला को ग्वालियर इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस ने पहले इस मामले में सामान्य मारपीट की धाराओं में मामला कायम किया। जब महिला को गंभीर चोट सामने आई तो पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया पर घटना के लगभग एक सप्ताह के अंदर ही माया देवी की मौत हो गई।
जिसके बाद आरोपितों पर हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ। मामले में चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश विश्वनाथ शर्मा ने आरोपित महेश, करु उर्फ महेंद्र, सरनाम सिंह पुत्रगण लालूराम बघेल निवासी इटौंदा को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।