भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित : 7 अगस्त से प्रक्रिया शुरू, 9 सितंबर को मतदान की संभावना

नई दिल्ली | भारत निर्वाचन आयोग ने 17वें उपराष्ट्रपतीय चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और संविधान के प्रावधानों के तहत इसे यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।


संविधान और कानूनी प्रावधान : 5 वर्ष का कार्यकाल, संसद के दोनों सदनों के सदस्य करेंगे मतदान

● संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।
● अनुच्छेद 66 के तहत चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान के जरिए होगा।
● वर्तमान में निर्वाचक मंडल में कुल 782 सदस्य शामिल हैं:

➝ राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (5 सीटें रिक्त)
➝ राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य
➝ लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (1 सीट रिक्त)


मतदान प्रक्रिया और नियम : विशेष पेन से ही होंगे वोट, गुप्त मतदान अनिवार्य

● मतदान केवल विशेष पेन से किया जाएगा, जो मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा।
● पहले वरीयता अंकित करना अनिवार्य होगा, अन्य वरीयताएँ वैकल्पिक हैं।
● मतदान गुप्त रहेगा, किसी भी तरह का खुला मतदान या मतपत्र दिखाना प्रतिबंधित है।
● नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक आवश्यक होंगे।
● नामांकन के साथ ₹15,000 की प्रतिभूति जमा करनी होगी।


चुनाव कार्यक्रम : नामांकन से लेकर मतगणना तक का शेड्यूल तय

चरण तिथि दिन
अधिसूचना जारी 7 अगस्त 2025 गुरुवार
नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 गुरुवार
नामांकन की जांच 22 अगस्त 2025 शुक्रवार
नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 सोमवार
मतदान (यदि आवश्यक हुआ) 9 सितंबर 2025 मंगलवार
मतगणना (यदि आवश्यक हुई) 9 सितंबर 2025 मंगलवार
मतदान समय प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक

पर्यावरण अनुकूल चुनाव – बैनर और पोस्टर का उपयोग नहीं, केवल डिजिटल प्रक्रिया : निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का ही उपयोग हो। चूंकि यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसलिए परंपरागत प्रचार जैसे बैनर-पोस्टर की अनुमति नहीं है।


मतगणना और परिणाम – 9 सितंबर को हो सकती है घोषणा : यदि मतदान आवश्यक हुआ तो 9 सितंबर को ही मतगणना होगी। परिणाम घोषित करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत अधिसूचना जारी की जाएगी।


 

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