Datia news : दतिया। खेत पर चारा काटने गई महिला के साथ वहां गांव के दो युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास कर डाला। घटना बड़ौनी थाना क्षेत्र के ग्राम घूघसी की बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार पीड़िता रोजमर्रा की तरह खेत की ओर चारा काटने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में दो युवकों ने उसे रोक लिया और उसके साथ जबरदस्ती की।
घटना के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और आपबीती सुनाई। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मामले में एक वीडियो भी सामने आने की चर्चा है।
फिलहाल पुलिस ने आधिकारिक तौर पर आरोपियों के नाम उजागर नहीं किए हैं। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देने की तैयारी कर रही है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
बड़ौनी थाना पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।
इधर पांच वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 20 वर्ष का सश्रम कारवास करने की सजा सुनाई है।
न्यायालय मंजूषा तेकाम, विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट ने सुरेश परिहार पुत्र रामसिंह परिहार उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम जनौरी थाना जिगना को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी संचिता अवस्थी विशेष लोक अभियोजक, पोक्सो एक्ट ने की।
घर के अंदर ले जाकर किया दुष्कर्म : घटना के मुताबिक फरियादी ने अपनी लड़की (पीडिता) के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 अगस्त 2024 की सुबह 10 बजे वह अपने खेत पर काम करने चली गई थी, पति पहले से ही खेत पर थे। वह अपने घर पर ससुर को पांच वर्ष की पीड़िता के साथ छोड़ गई थी।
पीड़िता ने उसे बताया कि वह समय करीब 11 बजे पोप्स लेने सुनील की दुकान पर गई थी। वहां से वापसी में जैसे ही सुरेश परिहार के मकान के पास में आई तो सुरेश परिहार ने पीड़िता को रास्ते में रोका बोला अपन खेलेंगे।
आरोपित उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया और पीड़िता के कपड़े उतार दिए जहां उसने दुष्कर्म किया। पीड़िता रो रही थी तो उसने पीड़िता को उल्टे कपड़े पहना दिए और पैसे देकर घर पर किसी को नहीं बताने के लिए कहा।
पड़ौस की लड़की ने दी जानकारी : पड़ोस में रहने वाली बच्ची ने जब इस बारे में बताया कि बब्बा (सुरेश परिहार) ने पीड़िता मासूम को कमरे में बंद कर दिया था और वह भागकर अपने घर आ गई।
तब उससे घटना के बारे में पूछा गया। उक्त घटना के आधार पर थाना जिगना में आरोपित के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान पीड़िता के माता-पिता द्वारा घटना का समर्थन न करते हुए पक्षविरोधी कथन दिए गए। लेकिन डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपित को उक्त दंड से दंडित किया गया।


