दतिया। जिले में अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देश पर दतिया और सेवढ़ा क्षेत्र की सात कॉलोनियों को अनाधिकृत घोषित करते हुए वहां जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई नगर पालिका नियमों के तहत की गई है।
प्रशासन के आदेश के अनुसार संबंधित कॉलोनाइजर द्वारा नियमानुसार अनुमति और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। इसी कारण इन कॉलोनियों को अवैध मानते हुए संबंधित भूमि पर रजिस्ट्री, नामांतरण, प्लॉट की खरीद-बिक्री और भवन निर्माण की स्वीकृति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
नियमों का पालन होने तक प्रतिबंध रहेगा : प्रशासन का कहना है कि जब तक कॉलोनाइजर निर्धारित नियमों और आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया पूरी नहीं करते, तब तक इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का लेन-देन या निर्माण कार्य वैध नहीं माना जाएगा। इस कदम का उद्देश्य लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचाना और भविष्य में होने वाली परेशानियों को रोकना है।
सेवढ़ा क्षेत्र की कॉलोनियां भी सूची में : प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सेवढ़ा तहसील में खसरा नंबर 675 (1.295 हेक्टेयर), 459/1/2 (0.2740 हेक्टेयर), 460 (0.882 हेक्टेयर) और 590/2 (0.5950 हेक्टेयर) की भूमि पर विकसित कॉलोनियों को अनधिकृत घोषित किया गया है।
दतिया नगर क्षेत्र की भूमि भी शामिल : इसी तरह दतिया गिर्द तहसील के नगर क्षेत्र में भी कई खसरों की भूमि को अवैध कॉलोनी के रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें खसरा नंबर 1262/1/4/1, 1262/2, 1262/3/1, 1264/2/3/1/1, 1263/1, 1262/1/4/2 और 1262/1/5 शामिल हैं। इसके अलावा खसरा नंबर 2206/6/3 (1.4864 हेक्टेयर) की भूमि को भी इस सूची में जोड़ा गया है।
प्रशासन की अपील : जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता की पूरी जानकारी संबंधित विभाग से अवश्य प्राप्त करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित कॉलोनियों में यदि कोई व्यक्ति जमीन का लेन-देन या निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

