नई दिल्ली | छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले निश्चित खुराक संयोजन (FDC) के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन दोनों दवाओं वाले सभी FDC के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि इनका इस्तेमाल 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।
सरकार का यह फैसला विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के बाद आया है। सरकार के अनुसार, छोटे बच्चों में इस तरह के दवा संयोजन से जोखिम हो सकता है, जबकि उनके लिए सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
पहले कुछ दवाओं पर लागू थी चेतावनी : इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के जरिए क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले कुछ FDC पर उम्र से जुड़ी चेतावनी लागू की गई थी। अब सरकार ने इस दायरे को बढ़ाते हुए इन दोनों घटकों वाले सभी फॉर्मूलेशन को इसमें शामिल कर दिया है।
दवा की पैकिंग पर लगानी होगी स्पष्ट चेतावनी : नए आदेश के बाद संबंधित दवाओं के निर्माताओं को उनके लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर साफ तौर पर यह चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी कि संबंधित FDC का इस्तेमाल चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।
जन स्वास्थ्य के हित में लिया गया फैसला : सरकार ने यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26A के तहत की है। अधिसूचना के अनुसार, आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गया है।

