लोहे के सरिए से वार, फिर सिर पर पटका पत्थर : 2 साल पुराने हत्याकांड में अदालत का फैसला, दोनों दोषियों को उम्रकैद

दतिया। राजगढ़ तिराहा क्षेत्र में जुलाई 2023 में हुई युवक नरेश पाल की हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुदीप श्रीवास्तव की अदालत ने ठाकुरदास कुशवाहा और जितेंद्र पाल को हत्या का दोषी माना। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

बाइक के रुपयों के लेन-देन को लेकर हुआ था विवाद : मामला 9 जुलाई 2023 का है। नरेश पाल बाइक के रुपयों के सिलसिले में राजगढ़ तिराहा स्थित मदन यादव के घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में जितेंद्र पाल और ठाकुरदास कुशवाहा ने उसे रोक लिया। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने नरेश के साथ मारपीट शुरू कर दी।

सरिए और सीमेंट के भारी टुकड़े से किया था जानलेवा हमला : अभियोजन पक्ष के अनुसार, ठाकुरदास ने लोहे के सरिए से नरेश के सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए। नरेश के जमीन पर गिरते ही जितेंद्र ने सीमेंट-गिट्टी से बनी भारी वस्तु (खड्डा) उठाकर उसके सिर पर दे मारी। गंभीर चोट लगने और अत्यधिक खून बहने से नरेश की मौके पर ही मौत हो गई।

पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने सुनाई सजा : वारदात के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने ठाकुरदास कुशवाहा और जितेंद्र पाल को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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