बड़ी कार्रवाई : रतनगढ़ माता मंदिर जा रहा 200 किलो मिलावटी मिल्क केक जब्त, दीपावली दौज मेले में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में खपाने की थी तैयारी

दतिया (सेवढ़ा)। जिले के सुप्रसिद्ध आस्था केंद्र रतनगढ़ माता मंदिर पर आयोजित होने वाले दीपावली दौज लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की आस्था और सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश को प्रशासन ने समय रहते नाकाम कर दिया है। सोमवार शाम राजस्व, पुलिस और खाद्य सुरक्षा प्रशासन की संयुक्त टीम ने नाकाबंदी कर मंदिर परिसर की ओर ले जाया जा रहा करीब 200 किलोग्राम संदिग्ध मिलावटी मावा (मिल्क केक) जब्त किया। अवैध व अमानक खाद्य सामग्री की ढुलाई में प्रयुक्त वाहन के विरुद्ध भी मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कदम उठाए गए हैं।

कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के सख्त निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई सेवढ़ा नायब तहसीलदार रामनरेश आर्य, रतनगढ़ माता मंदिर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक बृजेश मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सबिता सक्सेना तथा पुलिस बल (प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक शुभांशु चौबे) की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दी गई।

लक्खी मेले में खपाने की थी साजिश, रास्ते में दबोचा : दीपावली के उपलक्ष्य में रतनगढ़ माता के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी भारी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ मुनाफाखोर घटिया दर्जे का मिष्ठान खपाने के प्रयास में थे:

नाकाबंदी में पकड़ा वाहन: मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के बाद संयुक्त जांच दल ने मंदिर मार्ग पर निगरानी बढ़ाई और एक संदिग्ध वाहन को रोका।

2 क्विंटल मिल्क केक बरामद: तलाशी के दौरान वाहन के भीतर से लगभग 200 किलोग्राम मिल्क केक (मावा आधारित मिठाई) के डिब्बे बरामद हुए। प्रारंभिक मुआयने में सामग्री अमानक और मिलावटी प्रतीत हुई।

परिवहन वाहन पर एक्शन: खाद्य सामग्री की असुरक्षित ढुलाई और वैध दस्तावेजों के अभाव में मौके पर ही वाहन के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई।

मेले में मिलावटखोरों पर जीरो टॉलरेंस, सतत निगरानी के निर्देश : खाद्य सुरक्षा अधिकारी सबिता सक्सेना ने बताया कि बरामद सामग्री के विधिवत नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं:

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मंदिर परिक्षेत्र और मेला ग्राउंड में श्रद्धालुओं को बेचे जाने वाले प्रसाद, मावा, तेल-घी और अन्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखी जा रही है।

कारोबारियों को सख्त चेतावनी: मिठाई व खान-पान का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को साफ-सफाई और फूड सेफ्टी मानकों के पालन के कड़े निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रतिष्ठान या विक्रेता द्वारा मिलावटी, दूषित या बासी सामग्री पाए जाने पर सीधे आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।

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