रतनगढ़ माता मेले को लेकर दतिया प्रशासन सख्त : जिले में डबल ट्रैक्टर-ट्रॉली के संचालन पर प्रतिबंध, 9 से 11 नवंबर तक रहेगा प्रभावी

दतिया। जिले के आस्था केंद्र रतनगढ़ माता मंदिर पर दीपावली दूज के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले तीन दिवसीय लक्खी मेले को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन और संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने संपूर्ण दतिया जिले में डबल ट्रैक्टर-ट्रॉली (एक ट्रैक्टर में दो ट्रॉलियां जोड़कर) के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 9 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक पूरे जिले की राजस्व सीमाओं में लागू रहेगा।

सड़क हादसों पर रोकथाम और सुगम यातायात प्राथमिकता : प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

हादसों की आशंका पर नियंत्रण: दीपावली दूज के मेले में मध्यप्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु निजी वाहनों व ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से पहुंचते हैं। संकीर्ण ग्रामीण मार्गों पर एक साथ दो ट्रॉलियां जोड़कर चलने से संतुलन बिगड़ने और गंभीर सड़क हादसों का जोखिम बना रहता है।

सुचारू यातायात व्यवस्था: मुख्य मार्गों, संपर्क मार्गों और मेला पहुंच मार्ग पर यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है। डबल ट्रॉली के कारण लगने वाले जाम से मुक्ति पाने और आपातकालीन वाहनों के निर्बाध संचालन के लिए यह प्रतिबंध अनिवार्य किया गया है।

सख्त निगरानी के निर्देश: कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM), जिला परिवहन अधिकारी (DTO) और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रमुख सीमावर्ती नाकों और मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

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