रावण दहन कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति

दतिया. आगामी माहों में विभिन्न धार्मिक त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी बी. विजय दत्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दतिया जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश कं मुताबिक झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं एवं दर्शकों की भीड़ न हो तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। मूर्ति विजर्सन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा, इसके लिए आयोजकों को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। विसर्जन के लिए चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति दी जा सकेगी। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतीकात्मक रूप से हो सकेंगे। रामलीला एवं रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही किए जा सकेंगे।

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