Datia news : दतिया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। क्योंकि उसे हुई आजीवन कारावास की सजा शेष बचे पूरे जीवन काल के लिए दी गई है। मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि पीड़िता से विवाह के बावजूद भी आरोपी अपने आपको नहीं बचा सका।
अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, तर्क, दलील व वैज्ञानिक साक्ष्य से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त अपराध में दोषी पाते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी गई।
न्यायालय द्वितीय एडीजे (पोक्सो) सेवढ़ा द्वारा आरोपित राजा उर्फ राजेंद्र पुत्र बादशाह रजक निवासी पतारा मोहल्ला दबोह जिला भिंड को धारा 363 भादवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का
अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदंड धारा 376 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल के लिये) एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड सहित कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना के मुताबिक 19 जुलाई 2019 को पीड़िता के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना धीरपुरा में की थी। जिसमें पुलिस को बताया गया कि जब वह अपने घर पर लौट कर आया तब उसकी पत्नी ने
बताया कि उनकी साढ़े 14 वर्षीय बेटी 16 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे गांव के खेरापती मंदिर पर कन्या भोज खाने गई थी। वह शाम तक घर नहीं आई। तब पीड़िता को पूरे गांव में तलाशा गया।
रिश्तेदारों के यहां पता किया गया। उसका कोई पता नहीं चला। तब संदेह हुआ कि कोई व्यक्ति उसकी लड़की को बहलाफुसला कर कही ले गया है। फरियादी कि रिपोर्ट पर से थाना धीरपुरा द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा पीड़िता को दस्तयाब किया गया और उससे पूछताछ की गई। पीड़िता की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका व कथन लेख किए गए। डीएनए परीक्षण कराया गया।
सभी आवश्यक साक्षियों के कथन लिए गए और सम्पूर्ण विवेचना यह पाया कि आरोपित द्वारा पीड़िता को बहलाफुसला कर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण मे पीड़िता, पीड़िता की माँ व पीडिता का पिता पक्षद्रोही हो गए थे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सशक्त पैरवी विशेष लोकअभियोजक प्रकाश सिह नरवरिया और विशेष लोक अभियोजक धर्मेश शर्मा द्वारा की गई।


