Datia news : दतिया । घर से लापता हुई नाबालिग को एक युवक अपने साथ बहला फुसलाकर ले भागा। पुलिस तक मामला पहुंचा तो नाबालिग को बरामद कर पुलिस ने आरोपित युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान नाबालिग के साथ दुराचार की बात सामने आने पर आरोपित और नाबालिग किशोरी का डीएनए टेस्ट हुआ। जिसमें यह बात साबित हो जाने पर आरोपित युवक को कारावास की सजा सुनाई गई।
नाबालिग से दुराचार करने वाले आरोपित को 20 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया गया है। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट दतिया रमाजयंत मित्तल द्वारा पाक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए

आरोपित विक्की अहिरवार पुत्र सुभाष अहिरवार निवासी गल्ला मंडी के पीछे दतिया को नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने तथा उसके साथ दुराचार करने में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये
अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई गई। प्रकरण में प्रभावी अभियोजन संचालन संचिता अवस्थी विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया। प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक कृष्णा शर्मा ने की।
मां ने जताई थी शंका : प्रकरण की घटना के मुताबिक नाबालिग की मां ने कोतवाली में सूचना दी कि 24 फरवरी 2022 को शाम उसकी बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई। दतिया एवं रिश्तेदारियों में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसका फोन भी बंद आ रहा था। महिला ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की शंका भी जाहिर की थी।

डीएनए सैंपल से हुआ मिलान : थाना कोतवाली के द्वारा उक्त सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
नाबालिग एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। साथ ही नाबालिग एवं आरोपित का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा गया। डीएनए रिपोर्ट में डीएनए पाजीटिव पाया गया। जिसके आधार पर आरोपित दोषसिद्ध पाया गया। विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपित को दोषी मानते हुए दंडादेश दिया।
इसके अतिरिक्त पीड़ित को घटना के कारण हुई मानसिक क्षति राहत एवं पुनर्वास योजना के तहत चार लाख रुपये की राशि प्रदान किए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।