Datia news : दतिया। अपने घर से शौच के लिए निकली 17 वर्षीय किशोरी को दो युवक अपनी बाइक पर जबरन बैठाकर ले गए। इस दौरान युवकों ने किशोरी को भितरवार ले जाकर एकांत में बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे वापिस गांव में छोड़कर भाग निकले। इस घटना की जानकारी जब पीड़िता ने अपनी बहन और जीजा को दी तब वह उसे लेकर थाने पहुंचे। जहां पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। घटना के कुछ दिन बाद आरोपित पकड़े गए। जिन्हें न्यायालय ने सजा सुनाई है।
गैंगरेप के आरोपित प्रदीप जाटव पुत्र सुनमान जाटव एवं भूपेंद्र जाटव पुत्र राजबहादुर जाटव को न्यायालय एडीजे द्वितीय (पॉक्सो) सेवढा रामसिंह कंनौजिया ने अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपितों को 20 वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
मीडिया प्रभारी एवं पैरवीकर्ता संजय कुमार मित्तल ने बताया कि पांच अक्टूबर 2020 की सुबह 11 बजे पीड़िता शौच के लिए अपने गांव लांच से खेत पर जा रही थी। तभी प्रदीप व भूपेंद्र वहां आए।
उन्होंने पीड़िता को अकेली देखकर बलपूर्वक बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद एकांत में भितरवार ले जाकर बारी बारी से दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपित उसे लांच छोड़ गए और भाग निकले।
घर आकर उक्त घटना पीड़िता ने अपने जीजा एवं बहन को बताई। जिसके बाद थाना लांच में पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपित प्रदीप जाटव एवं भूपेंद्र जाटव को दोषी मानते हुए धारा 366 भादवि में 10 वर्ष एवं धारा 376 (घ) में 20 वर्ष एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।