नई दिल्ली : मालदीव के चुनाव आयोग के आमंत्रण पर, निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल, मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव, 2023 के संचालन का निरीक्षण करने के लिए मालदीव में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। चुनाव का पहला दौर 9 सितंबर, 2023 को पूरा हुआ। आठ उम्मीदवार मैदान में हैं। राष्ट्रपति चुनाव, मालदीव के संविधान, 2008; चुनाव (सामान्य) अधिनियम, 2008; राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 2008 और राष्ट्रपति चुनाव नियम और विनियम, 2008 के अनुसार आयोजित किए गए थे।
मालदीव के चुनाव कानूनों के तहत, जनता राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप में सार्वभौमिक और गुप्त मताधिकार द्वारा पांच साल के कार्यकाल के लिए चुनती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रणाली, बहुमत मत के माध्यम से साधारण बहुमत प्रणाली (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट) की पद्धति पर आधारित प्रत्यक्ष चुनाव है। जीतने वाले उम्मीदवार को एक या एक से अधिक दौर में डाले गए कुल वोटों का न्यूनतम 50 प्रतिशत वोट हासिल करना होता है। मालदीव के चुनाव आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य आयुक्त हैं।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए पात्र मतदाताओं की संख्या 2,82,395 (पुरुष: 1,44,199 और महिला: 1,38,196) है। यहां 574 मतपेटियां (मतदान केंद्र) हैं और एक मतपेटी में पंजीकृत मतदाताओं की अधिकतम संख्या 850 है। इनमें से 8 पेटियां विदेश में रहने वाले मालदीव के नागरिकों के लिए विदेश में स्थापित की गई हैं।
चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में अजय भादू, उप निर्वाचन आयुक्त और प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमुख सचिव शामिल थे, जिन्होंने माले और हुलहुमाले में स्थित 22 मतदान केंद्रों का दौरा किया और मतदान प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण और पहचान की प्रणाली व प्रक्रिया और मतदान केन्द्रों की व्यवस्था का पर्यवेक्षण किया तथा मालदीव के चुनाव आयोग द्वारा की गई विभिन्न पहलों का अवलोकन किया। चुनाव पर्यवेक्षण कार्यक्रम में अन्य देशों और संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी भाग लिया।
मतगणना इसी दिन यानी 9 सितंबर 2023 को हुई और परिणाम के अनुसार, कोई भी उम्मीदवार 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाया। मालदीव के चुनाव कानूनों के अनुसार, 30 सितंबर 2023 को दूसरे दौर का मतदान होगा, जिसमें पहले दौर के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले केवल दो उम्मीदवार ही मैदान में होंगे।