पांच दिन जेल में और रहकर आर्यन को अभी करना होगा इंतजार : मुंबई हाईकोर्ट करेगी जमानत अर्जी पर सुनवाई, 26 अक्टूबर की तारीख तय

मुंबई :  क्रूज़ ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई उच्च न्यायालय 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई है। जिस पर सुनवाई के बाद ही फैसला हो सकेगा कि आर्यन जेल में रहेगा या बाहर आ सकेगा।

आर्यन खान के वकील सतीश मानश‍िंदे ने न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश की और उस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। वहीं एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अगले सप्ताह तक का समय मांगा। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने इसके बाद सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है।

अदालत उस दिन इसी मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी। हाल ही में महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे। अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे। अदातल ने अरबाज मर्चेंट (26) और मुनमुन धमेचा (28) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था।

एनसीबी ने गत तीन अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे एक क्रूज़ नौका से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले इन तीनों सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया था।

ये तीनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं धमेचा शहर की बाइकुला महिला जेल में बंद हैं।

इन पर एनडीपीएस कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने का आरोप है। मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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