पूर्व मंत्री आशु से जुड़े फूड घोटाला मामले में Vigilance Action, एक और व्यापारी गिरफ़्तार

चंडीगढ़ :  पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने सोमवार को एक अन्य व्यापारी परमजीत चेची निवासी शास्त्री नगर, जगराओं को गिरफ़्तार किया है जो कि मैसर्ज़ गुरदास राम एंड सन्नज़ फर्म का मालिक है। लुधियाना जिले की अनाज मंडियों में हुए चर्चित धान की फ़सल घोटाले में वह अपनी गिरफ़्तारी से बच रहा था। आज उसकी तरफ से लुधियाना की अदालत में आत्म समर्पण करने के बाद विजीलैंस ब्यूरो द्वारा उसे गिरफ़्तार कर लिया। उपरांत अदालत ने ब्यूरो को तीन दिन का पुलिस रिमांड दे दिया है। उसकी आगामी ज़मानत की अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट ने पहले तह ख़ारिज कर दी थी और उसे विजीलैंस ब्यूरो के सामने आत्म-समर्पण करने का निर्देश दिया था। 

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मुलजिम के ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और उक्त विभाग के भगौड़ा करार दिए जा चुके निलंबित डिप्टी डायरैक्टर राकेश कुमार सिंगला के साथ नजदीकी सम्बन्ध था।

उन्होंने आगे बताया कि मुलजिम परमजीत चेची ने ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभुगत से कारों, स्कूटरों आदि के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों की सूचियों वाले टैंडर दस्तावेज़ ठेके पर लेने के समय पर जमा करवा के जगराओं कलस्टर की अनाज मंडियों के ठेके हासिल किये। पड़ताल के दौरान यह रजिस्ट्रेशन नंबर और अनाज स्टोर करने के लिए जारी किये गेट पास भी जाली उक्त कार, स्कूटर आदि के नंबरों वाले जाली नंबरों वाले पाये गए थे। 

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प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्ध में विजीलैंस ब्यूरो के थाना लुधियाना रेंज में पहले ही एफ. आई. आर. नम्बर 11, तारीख़ 16. 08. 22 को आई. पी. सी. की धारा 420, 465, 468, 471, 120- बी और भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट की धारा 7,8 12, 13(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में शामिल 16 मुलजिमों में से 12 मुलजिम जिनमें पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, तेलू राम, जगरूप सिंह और सन्दीप भाटिया ( तीनों ठेकेदार), अनिल जैन, कृष्ण लाल धोतीवाला, सुरिन्दर कुमार धोतीवाला और कालू राम (चारों आढ़ती), डी. एफ. एस. सी. हरवीन कौर और सुखविन्दर सिंह गिल के इलावा पूर्व मंत्री आशु के दो प्राईवेट सहायकों पंकज उर्फ मीनू मल्होत्रा और इंद्रजीत इन्दी को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है। दो अन्य मुलजिमों सुरिन्दर बेरी डी. एफ. एस. सी. ( सेवामुक्त) और जगनदीप ढिल्लों डीऐम पनसप को हाई कोर्ट की तरफ से आगामी ज़मानत दे दी गई है।

उन्होंने आगे बताया कि इस चर्चित केस में एक अन्य उक्त मुख्य मुलजिम आर. के. सिंगला, डिप्टी डायरैक्टर, ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग को अदालत द्वारा पहले ही भगौड़ा मुलजिम करार दिया जा चुका है।

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