Datia news : दतिया। सरसो के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले आरोपित को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट दतिया रमाजयंत मित्तल द्वारा पोक्सो अधिनियम के तहत एक विशेष प्रकरण में निर्णय पारित कर आरोपित अरविंद सेन पुत्र रामसहाय सेन निवासी सिमिरिया को दोषी
पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संचिता अवस्थी विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट द्वारा की गई।
प्रकरण की घटना के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस थाना उनाव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 जनवरी 2023 की शाम चार बजे वह गांव के बाहर नल से पानी भरने जा रही थी।
तभी रास्ते में महावीर तिवारी के खेत के पास उसके गांव का युवक अरविंद सेन मिल गया। जो उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा और बुरी नियत से दोनों हाथ पकड़कर खींचता हुआ सरसों के खेत की तरफ ले गया।
पीड़िता के चिल्लाने पर युवक ने उसका मुंह बंद कर दिया और शोर मचाने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। इसी बीच उसका चचेरा भाई आ गया तो उसे देख अरविंद पीड़िता को छोड़कर भाग गया।

उक्त घटना पर थाना उनाव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से आरोपित को न्यायालय द्वारा दोषी मानते हुए दंडादेश दिया गया।