अधिसूचित हुआ नया आईटीआर फॉर्म, विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों की भी अब देनी होगी जानकारी

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिर्टन भरने के लिए फॉर्म अधिसूचित किए हैं। इनमें करदाताओं से विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों से होने वाली आय की जानकारी मांगी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न फॉर्म 1-5 को अधिसूचित किया है।

आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल रूप हैं। यह बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले वे व्यक्ति भर सकते हैं जो वेतन, एक मकान / अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय प्राप्त करते हैं। जबकि आईटीआर-4 वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनियां भर सकती हैं जिनकी आय कारोबार और पेशे से 50 लाख रुपये तक है।

आईटीआर-तीन वे व्यक्ति भर सकते हैं जिन्हें कंपनियों/पेशे से लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। जबकि आईटीआर-5 सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) द्वारा भरा जाता है। आईटीआर-1 मोटे तौर पर पिछले वर्ष की तरह ही है, बस जो नई जानकारी इसमें मांगी गई है वह है शुद्ध वेतन की गणना के लिए किसी अन्य देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से होने वाली आय।

नए ITR Form 1 में क्या नया है?
आईटीआर-1 मोटे तौर पर पिछले वर्ष की तरह ही है, बस जो नई जानकारी इसमें मांगी गई है वह है शुद्ध वेतन की गणना के लिए किसी अन्य देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से होने वाली आय। यह इस बारे में भी जानकारी मांगता है कि उक्त रिटायरमेंट बेनेफिट अकाउंट IT अधिनियम की धारा 89A के तहत एक अधिसूचित देश में बनाए रखा गया था या नहीं। करदाता इस आय पर धारा 89ए के तहत टैक्सेशन से राहत पा सकते हैं।

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