बरेली । पुरुषों ने तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया, ऐसे कई मामले सामने आते हैं। इस बार शौहर का कहना है कि पत्नी ने फोन पर तीन तलाक कह दिया। उप्र के बरेली के शेरगढ़ के गांव मोहम्मदपुर निवासी फुरकान ने इस बाबत मंगलवार को एसएसपी को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। क्या महिला भी तलाक दे सकती है। इस बाबत बरेलवी उलमा का कहना है कि यह शरई तौर पर गलत है। आला हजरत दरगाह से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन कहते हैं कि शरीयत में तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुष को दिया गया है।
यदि निकाह के वक्त कोई युवक तलाक का अधिकार पत्नी को देता है, तभी वह तलाक दे सकती है। मोहम्मदपुर निवासी फुरकान ने शिकायती पत्र में लिखा कि उनका निकाह तीन साल पहले गांव मोहम्मदपुर में ही रहने वाली युवती से हुआ था। वह गांव में ही सिलाई का काम करते हैं। निकाह के कुछ समय बाद पत्नी अक्सर मायके चली जाती थी। टोकने पर कहती थी कि मेरी मर्जी के बिना रिश्ता किया गया है।
आरोप है कि 12 मई को वह दुकान पर थे, तभी पत्नी ने स्वजन को बुलाया और अभद्रता की। इसके बाद घर में रखे जेवर और करीब 20 हजार रुपये लेकर मायके चली गई। उसी शाम को पत्नी को फोन कर जेवर के बारे में पूछा तो वापस करने से इंकार कर दिया। आरोप है कि पत्नी ने उसे फोन पर ही तलाक दे दिया। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने फुरकान के पत्र पर जांच शुरू कराई है।
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