नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता (MCC) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। इस दौरान कोई भी नई नीति, घोषणा या सरकारी निर्णय नहीं लिया जाएगा जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके।
आचार संहिता उल्लंघन पर होगी त्वरित कार्रवाई : चुनाव आयोग ने सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग, दीवारों पर पोस्टर या झंडे लगाने, और सरकारी वाहनों के चुनावी उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। किसी भी निजी संपत्ति पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर भी रोक रहेगी।
निगरानी के लिए शिकायत नियंत्रण प्रणाली सक्रिय की गई है जिसमें हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल शिकायत दर्ज करा सकता है। आयोग ने बताया कि अब यह प्रणाली 24×7 सक्रिय है। इसके अतिरिक्त, C-Vigil ऐप के जरिए भी नागरिक सीधे उल्लंघन की सूचना दे सकते हैं।
आयोग ने बताया कि राज्य भर में 824 उड़न दस्ते (Flying Squads) तैनात किए गए हैं जो किसी भी शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
सभी दलों को समान अवसर : चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सभा, जुलूस या लाउडस्पीकर उपयोग के लिए पहले से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। सभी सार्वजनिक स्थल, मैदान और हेलीपैड समान शर्तों पर सभी दलों के लिए उपलब्ध रहेंगे।
इसके अलावा, चुनावी कार्य से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्षता बनाए रखने, कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं।