घर में अकेली साली के साथ जीजा ने कर दिया दुष्कर्म, पति के लौटने पर रिपोर्ट कराने पहुंची थाने

Datia News : दतिया। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 पीएनबी बैंक के पीछे रहने वाली 35 वर्षीय महिला के साथ उसके ही जीजा ने घर में घुसकर दुष्कर्म कर दिया। पीड़ित महिला ने पति के साथ जाकर इंदरगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे उसका जीजा घर आया।

इस दौरान महिला का पति लहार गया हुआ था। वह घर पर अकेली थी। उसे अकेला देख जीजा ने महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया। उक्त आरोपित ने महिला को किसी से कुछ कहने पर उसके पति को जान से मारने एवं झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।

पति के आने पर पीड़िता ने सारा मामला बताया। जिसके बाद महिला ने इंदरगढ़ थाने में आकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

शराब के लिए उत्पात मचाने को मिली कारावास की सजा : शराब के लिए पैसे न मिलने पर मारपीट कर घर के सामान की तोड़फोड़ करने वाले आरोपित को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी विमल चंदवारिया ने बताया कि गत 15 जुलाई 2012 को फरियादी पहाडसिंह से अभियुक्‍तगण रामलला, उमाशंकर एवं चंद्रभान ने शराब के लिए पैसे मांगे। जब उसने मना किया कि उसके पास पैसे नहीं है तो आरोपित उसे गालियां देने लगे और बोले गांव में रहना है तो पैसे देना पड़ेंगे।

डर के मारे जब पहाड़सिंह ने घर का दरवाजा बंद कर लिया तो आरोपित जबरन दरवाजा तोड़ कर भीतर घुस आए और लात-घूंसों से फरियादी की मारपीट की। साथ ही उसकी टीव्‍ही एवं घर का अन्‍य सामान तोड़ फोड़ दिया। जिससे उसे लगभग 10 हजार रूपये का नुकससन हुआ।

मौके पर उसकी पत्नि व दामाद ने आरोपितों को रोका तो वह जाते समय धमकी दे गए कि शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना भांडेर थाने में दर्ज कराई।

पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण होने पर चार्जशीट न्‍यायालय भांडेर के समक्ष प्रस्‍तुत की गई।

विचारण के उपरांत न्‍यायालय भांडेर ने पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी विमल चंदवारिया द्वारा विचारण के दौरान प्रस्‍तुत प्रभावशाली साक्ष्‍य तथा दलीलों व तर्कों से सहमत होकर आरोपित चंद्रभान, उमाशंकर एवं रामलला को धारा 452 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

Share

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
error: Content is protected !!