सड़क परिवहन और राजमार्गमंत्रालय ने एक नई योजना कीघोषणा की है, जिसके तहत कोई भीपर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइनमाध्यम के जरिये से “अखिलभारतीय पर्यटक अनुमति / परमिट”के लिए आवेदन कर सकताहै। जरूरी दस्तावेज औैर शुल्क जमाकरने के बाद इसे आवेदन करने के30 दिनों के भीतर जारी कियाजाएगा। नए अखिल भारतीयपर्यटक वाहन प्राधिकरण औरपरमिट रुल, 2021 के रूप में जानाजाने वाला नियमों का नया सेटजीएसआर 166 (ई) को दिनांक10 मार्च, 2021 को प्रकाशितकिया गया है। नए नियम 01 अप्रैल,2021 से लागू होंगे। सभी मौजूदापरमिट उनकी वैधता की तारीखतक लागू रहेंगे। परमिट के नए नियम से देश के सभीराज्यों में पर्यटन को तेजी से बढ़ावामिलने की उम्मीद
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