लोकसभा चुनाव की लगी आचार संहिता : 80 दिन तक नए निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी, नेताओं से वापिस लिए जाएंगे सरकारी वाहन

Datia news : दतिया। आचार संहिता लगने के साथ ही सार्वजनिक स्थान व चौराहों से राजनीतिक दलों के पोस्टर होर्डिंग, बैनर उतारे जाने लगे हैं। शनिवार दोपहर को जैसे ही निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद प्रशासन के निर्देश पर नपा का अमला मैदान में उतरा। जिसके बाद पूरे नगर से पोस्टर, होर्डिंग आदि हटाने के लिए नपा का वाहन घूमता रहा।

राजगढ़ चौराहे, किला चौक, बमबम महादेव सहित अन्य स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं के आसपास व डिवाइडर के खंबों पर लगे बैनर पोस्टर भी हटाए गए। इसके साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए यात्री प्रतिक्षालयों पर भी लगी नेताओं की फोटो पर पेंट पोत दिया गया। ताकि आचार संहिता पालन हो सके।

इधर दोपहर में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया। इसके बाद न्यू कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें चुनाव से जुड़ी तमाम तैयारियों के साथ ही आचार संहिता के पालन को लेकर आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके साथ ही सभी नए निर्माण कार्यों की घोषणा, भूमि पूजन और शिलान्यास जैसे आयोजनों पर भी चुनाव परिणामों की घोषणा होने तक रोक लगा दी गई है।

वहीं जनप्रतिनिधियों से भी शासकीय वाहन वापिस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में छह लाख चार हजार 823 मतदाता  वोट डालेंगे। जिसमें तीन लाख 20 हजार 546 पुरुष और दो लाख 84 हजार 364महिला मतदाता हैं। जबकि 21 थर्ड जेंडर मतदाता है। भिंड-दतिया संसदीय सीट पर तीसरे चरण में सात मई को मतदान होगा और मतगणना चार जून को होगी। चुनाव की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस सीट के लिए नामांकन भिंड में भरे जाएंगे।

नेताओं से वापिस लिए जाएंगे सरकारी वाहन : अपर कलेक्टर कमलेश भार्गव ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन न हो इसके लिए जनप्रतिनिधियों को प्रदाय किए गए शासकीय वाहन भी वापिस ले लिए जाएंगे। जिससे उनका दुरुपयोग न हो।

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इसके साथ ही अपर कलेक्टर ने बताया कि आपराधिक पृष्ठ भूमि के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को समाचार पत्रों में एवं समाचार चैनलों में तीन बार विज्ञापन देना होगा। उम्मीदवारों को निर्वाचन आय-व्यय के लिए पृथक से खाता खोलना होगा। प्रत्येक उम्मीदवार को इसी खाते से निर्वाचन के दौरान होने वाली व्यय राशि का उल्लेख करना होगा।

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