Datia News : दतिया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन के प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण और शांति
व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत 23 फरवरी 2022 तक दतिया जिले की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेंट) जोन घोषित किया है।
इस संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि विहित अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिए लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी।
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाहनों में लगाए गए लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य नहीं किया जाएगा।
ट्रक, जीप, टैम्पों, आटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग आवश्यक करना होगा।
बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति को निर्धारित अवधि के पश्चात् उपयोग करने पर उपकरण को जप्त किया जाएगा।
उक्त निर्देश के अनुपालन में राजनीतिक एवं सार्वजनिक समारोह आदि के लिए लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे, बैंडबाजा आदि का प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।