ऊर्जस पोर्टल पर बिजली कनेक्शन लेने की नई प्रक्रिया निर्धारित : उपभोक्ताओं को जल्द मिलेंगे नवीन विद्युत कनेक्शन


भोपाल  : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र अंतर्गत भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के उपभोक्ताओं को नवीन बिजली कनेक्शन सुगमता से मिलें, इसके लिए कंपनी द्वारा ऊर्जस पोर्टल पर कनेक्शन लेने की नई प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। अब उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन के आवेदन के साथ ही रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा निधि, सप्लाई अफोर्डिंग एवं मीटर शुल्क संबंधी डिमांड नोट जारी हो जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को त्वरित बिजली कनेक्शन मिलेगा, जिससे कनेक्शन की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होने से उपभोक्ताओं की बचत होगी।

गौरतलब है कि पूर्व में उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने हेतु आवेदन करने के बाद कंपनी द्वारा परिसर का परीक्षण, विद्युत लाईन की स्थिति एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद मांग-पत्र जारी किया जाता था। इसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा राशि जमा करने के बाद अनुबंध संपादित कर सर्विस लाईन पूर्ण करने तथा टेस्ट रिपोर्ट जमा करने की लंबी प्रक्रिया की जाती थी।

कंपनी द्वारा इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए ऊर्जस पोर्टल पर नवीन प्रक्रिया निर्धारित की है, जिससे एक ओर उपभोक्ताओं को कम समय में नवीन कनेक्शन उपलब्ध होगा और दूसरी ओर कंपनी को भी राजस्व हानि से बचाया जा सकेगा।

 नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन की प्रक्रिया : नवीन कनेक्शन हेतु कंपनी के पोर्टल  पर उपलब्ध लिंक पर अपने नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, श्रेणी सहित अन्य जरूरी जानकारी मय दस्तावेजों के भरना होगा। आवेदक द्वारा वैध कॉलोनी में नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर डिमांड नोट जारी होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क, सुरक्षा निधि, सप्लाई अफोर्डिंग एवं मीटर शुल्क संबंधी नोट जारी होगा। इसका भुगतान ऑनलाईन किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन का एनएससी नंबर जनरेट होगा जो डिमांड नोट पर दर्शाया जाएगा।

इस नंबर के आधार पर वितरण केन्द्र की पीओएस मशीन, एमपी ऑनलाइन पोर्टल अथवा कियोस्क के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा भुगतान करने के बाद आवेदन वितरण केन्द्र प्रभारी के पास “NSC LT Pending Application” पर उपलब्ध होगा। वितरण केन्द्र के अधिकृत कार्मिक द्वारा स्थल निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार उपभोक्ता की जानकारी में बदलाव किया जा सकेगा।

आवेदन के विवरण पर उपलब्ध ‘‘जनरेट सेकेंड डिमांड नोट‘‘ के माध्यम से आवश्यक होने पर अतिरिक्त डिमांड नोट जारी किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा सेकेंड डिमांड नोट की राशि 15 दिवस में जमा न करने पर पंजीयन राशि राजसात कर शेष राशि उपभोक्ता के खाते में वापस कर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन के विवरण पर उपलब्ध बटन पर क्लिक कर आवेदन को अग्रेषित किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा टेस्ट रिपोर्ट जमा करने पर तुरंत कनेक्शन जारी किया जाएगा। उपभोक्ताओं को आवेदन करने में असुविधा होने पर संबंधित वितरण केन्द्र प्रभारी द्वारा आवेदन भरा जा सकेगा।

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