Datia News : दतिया । (Datia Lockdown News) जिले में कोरोना के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट के निर्णय अनुसार पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण दतिया जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जनता कोरोना कर्फ्यू 31 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया है।
जिला दंडाधिकारी ने शनिवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेख किया है कि दतिया जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 31 मई सोमवार को सुबह 6 बजे तक जनता कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान छूट दी गई गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगी। (Datia Lockdown ) जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सब्जी तथा फल की थोक एवं फुटकर दुकानें सम दिनांकों 24 मई, 26 मई, 28 मई एवं 30 मई को खोली जा सकेगी। दतिया के सब्जी, फल के थोक व्यापारी पुरानी सब्जी मंडी में अपनी दुकान रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाएंगे एवं थोक व्यापारी घरेलू खरीददारों को फुटकर सब्जी तथा फल नहीं बेचेंगे।
फुटकर दुकानदार उक्त दिनों को केवल ठेले पर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही गली-गली जाकर फल व सब्जी बेचेंगे। एक स्थान पर खड़े रहकर या बैठकर सामग्री नहीं बेंचेगे। अन्य नगरीय निकायों के सब्जी और फल के लिए स्थान संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नियत करंेगे। 25 मई से 31 मई तक शादी एवं अन्य सामूहिक समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। शादी विवाह एवं अंत्येष्टी कार्यक्रम के लिए कही भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि में दाह संस्कार में केवल 5 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक अंतिम संस्कार में कोविड प्रोटोकाेल का पालन किया जाएगा।
जारी आदेश में दूध की आपूर्ति घर-घर जाकर सुब 6 बजे से 10 बजे तक तथा शाम को 6 बजे से 8 बजे तक दूध की आपूर्ति की जाएगी। जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को नाकों पर रोककर क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाएगा। जहां उनका रेपिड एंटीजन टेस्ट के बाद निगेटिव आने पर ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना टेस्ट में पाजीटिव पाए जाने वाले मरीजों को तत्काल कोविड केयर सेंटर में आईसोलेशन के लिए ले जाया जाएगा। दतिया जिले से सीमावर्ती जिले झांसी, ग्वालियर एवं मुरैना जिलों से किसी भी व्यापारिक अथवा सामाजिक कार्य के लिए नित्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केवल मजदूरों एवं माल वाहनों को प्रतिबंधित से छूट रहेगी।