दतिया । शहरी क्षेत्र में 16 अप्रेल की शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रेल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान जिला प्रशासन ने सामान्य मजदूर और लोगों की जरुरतों का ध्यान में रखते हुए कई चीजों की छूट भी दी है। इस कोरोना कर्फ्यू का इस बार सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर संजय कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।
क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी व दतिया प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के साथ हुई वर्चुअल बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। इस दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट के सभी सदस्यों से मंत्री ने अलग-अलग बात की। मंत्री यशोधरा राजे ने कलेक्टर संजय कुमार से जिले में वैक्सीनेशन की स्थिति भी पूछी और समझी। क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान हमें मजदूर और किसानों का ध्यान रखना है कि उनका रोजगार समाप्त नहीं हो और यह सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही लागू किया जाए। उनका यह सुझाव मान लिया गया।
समर्थन मूल्य खरीदी पर नहीं पड़ेगा असर
क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जानकारी दी गई कि मंडी में की जा रही समर्थन मूल्य के गेहूं की खरीदी पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अधिकांश खरीदी केंद्र गांव में है। शहरी मंडी में मुश्किल से 5 फीसद किसान ही आते हैं और वहां पर पर्याप्त जगह के कारण आसानी से खरीदी की जा सकती है।व्यवसाई दीपक सचदेवा ने कहा कि व्यापार इतना जरुरी नहीं, जितनी कि लोगों की जिंदगी बचाना जरुरी है। इसके अलावा थोक सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष रफीक भाई ने सब्जी वितरण की व्यवस्था के बारे में मंत्री को जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि पुरानी सब्जी मंडी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई है और अब बड़े स्थान पर इसे लगाया जा रहा है। इसके अलावा डा.राजू त्यागी, बलदेव राज बल्लू सहित अन्य लोगों ने अपने विचार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के संबंध में रखें। सभी का एक ही कहना था कि कोरोना संक्रमण की चेन टूटने के लिए यह बहुत ही जरुरी कदम है।
बार्डर पर मजदूरों को रोके जाने की समस्या आई सामने
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड ने क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में मंत्री राजे को अवगत कराया कि गुजरात व महाराष्ट्रमें लाकडाउन के होने पर वहां से लौटने वाले मजदूरों को प्रदेश की सीमा पर रोक दिया जाता है। उप्र सरकार उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं देती है। पिछली बार भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी। अत: इसके लिए ज्यादा बेहतर हो कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस संबंध में पहले से ही बात कर ली जाए। ऐसी स्थिति में दिनारा और चिरुला बार्डर पर बड़ी संख्या में मजदूर व अन्य लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इन परिस्थितियों को संभालना पुलिस के लिए काफी मुश्किल होता है। इस संदर्भ में मंत्री ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से बात करेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात की जा रही है।
यह खुला रहेगा और यह रहेगा बंद
कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान होटल के बैंक्वेट हाॅल, मैरिज गार्डन के हाॅल अथवा खुले में विभिन्न फार्म हाउस में किसी भी प्रकार की पार्टी, जन्मदिन मनाना, विवाह वर्षगांठ मनाना इत्यादि आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगें एवं जिले में किसी भी सामाजिक/सांस्कृति कार्यक्रम के लिए अतिथियों एवं रिश्तेदारों को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा। जिले के निवासी जो जिले के बाहर कार्यरत हैं अथवा शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न हैं, यदि जिले में वापस आते हैं तो इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार को देना अनिवार्य होगा। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में जिले के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र खुले रहेंगे और कर्मचारी अपने विभाग द्वारा जारी आईडी कार्ड के साथ केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे। परंतु बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। संबंधित सभी पात्र हितग्राहियों को सहायिका घर-घर जाकर कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए आरटीई का वितरण किया जाना सुनिश्चित करेंगी।
कोरोना कर्फ्यू में इन गतिविधियों को मिलेगी छूट
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिग होम, मेडीकल इन्श्योरेंश कंपनी अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से बनी सामग्री की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा सांय 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी। सब्जी तथा फल का विक्रय भी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा नियत स्थान पर ही किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी किसी बड़े एवं खुले स्थानों का चयन कर उसे तैयार कराएंगे तथा सोशल डिस्टेसिंग एवं कोविड के लिए जारी मानक संचालक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित कराएंगे। राशन की दुकानों, रेस्टोरेंट, टिफिन सेंटरों से होम डिलेवरी की जा सकेगी।
होम डिलेवरी करने वाले व्यक्तियों की जानकारी अपर कलेक्टर (नोडल कोविड-19) दतिया के कार्यालय में प्रस्तुत कर उनके आईडी कार्ड प्राप्त किए जा सकेंगे। कैमिस्ट, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योग के लिए कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों कर्मचारियों का आवगमन, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों का शासकीय कार्य से अपने विभाग द्वारा जारी आईडी कार्ड साथ लेकर ही कार्यालय आवागमन कर सकेंगे।
इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, कंसट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंसट्रक्शन कैम्पस, परिसर में रूके हों), कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मंडी, उपार्जन केंद्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हाररिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र दुकानें आदि) परीक्षा आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, अस्पताल, नर्सिग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मी, राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले नागरिक, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण उक्त के अलावा पूर्व में जारी आदेश रखे गए शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे। उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा (51-60) एवं भारतीय दण्ड़ संहिता की धरा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक, दाण्ड़िक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।