आखिरकार 1 जून से अनलॉक हो जाएगा दतिया, गृहमंत्री की मौजूदगी में हुआ निर्णय, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Datia News : दतिया । लगभग दो माह बाद दतिया जिला धीरे-धीरे खुलना शुरू होगा। इस अनलॉक प्रक्रिया के तहत मंदिर, मस्जिद और स्कूल सहित हाट बाजार व अन्य भीड़भाड़ वाली जगह फिलहाल बंद ही रहेगी। मां पीतांबरा का मंदिर भी बंद रहेगा। शासकीय कार्यालय में 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खोले जाने का निर्णय लिया गया है। यह सभी प्रस्ताव गृहमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में रविवार को क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में तैयार किए गए। इस प्रस्तावों को राज्य शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है।

कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि रविवार को क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक गृहमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा के अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें जिले को अनलाॅक Datia Unlock करने को लेकर अनेक निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत आगामी 1 जून से सुबह 11 बजे से 6 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। इसमें आवश्यक सामान की दुकानें प्राथमिकता से खोली जाएंगी और मास्क पहनने वाले को ही सामान दिया जाएगा। इसीके साथ सब्जी मंडी और दूध वितरण के समय में भी बदलाव किया गया है। अब अनलॉक के दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक फल व सब्जी की बिक्री हो सकेगी। दोपहर में इसे बंद कर दिया जाएगा। फिर शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच दूध वितरण व सब्जी आदि के मार्केट खुले रहेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया गया है कि जिला प्रशासन ने शहर के जिन प्रमुख मार्ग से जोड़ने वाले रास्तों को जेसीबी से खुदवाकर रास्ते बंद कराए थे। उन सभी रास्तों को आगामी एक-दो दिनों में दुरुस्त करवा दिया जाएगा ताकि शहर में आवागमन सुगम हो सके। एक सप्ताह बाद बाजार खुलने व अनलाॅक की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा में आने वाले बिंदुओं का क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी विश्लेषण करेंगी और इसके बाद आगामी निर्णय लिए जाएंगे।

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धीरे-धीरे शुरू होगी अनलाॅक प्रक्रिया

दतिया में पहले 31 मई तक का कोरोना कर्फ्यू लागू था। अब एक जून से जिले में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमण दर वर्तमान में आधा फीसद पर स्थिर है। इसके तहत सब्जी और दूध को लेकर अभी भी वैसे ही नियम रहेंगे जैसा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान रहते आए हैं। इसमें मात्र समय का परिवर्तन किया गया है। पहले सब्जी मंडी रात में खोली जा रही थी जो अब दिन के समय कर दी गई है। धार्मिक स्थलों व स्कूलों पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। होटल व रेंस्टोरेंट पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जून के प्रथम सप्ताह में जिन नाममात्र की आवश्यक वस्तुएं के लिए बाजार खोले जाएंगे। इसमें उ.प्र. सीमा आंशिक रूप से ही खुलेगी।

बता दें कि कोरोना कर्फ्यू 16 अप्रैल से लागू किया गया था। 1 जून को यह कोरोना कर्फ्यू आंशिक रूप से खुलना शुरू हो जाएगा। इस कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे खोला जाएगा। कोरोना संक्रमण से अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। इस अनलाक की प्रकिया में शादी एवं अन्य सामूहिक समारोह प्रतिबंधित संबंधी निर्णय अभी नहीं लिया गया है। जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जांच जारी रहेगी। रेपिड एंटीजन टेस्ट के बाद निगेटिव आने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जिले से सीमावर्ती जिलों झांसी उप्र, ग्वालियर एवं मुरैना जिलों से किसी भी व्यापारिक अथवा सामाजिक कार्य के लिए नित्य आवागमन शुरू कर दिया गया है।

अनलाॅक में इन्हें मिल जाएगी पूरी छूट

कोरोना कर्फ्यू अवधि समाप्ति और अनलाॅक प्रक्रिया में कृषि संबंधी सभी वस्तुओं को पूरी तरह खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, लोहा, गिट्टी, सरिया, सीमेंट, रेत इत्यादि कंस्ट्रक्शन सामान की दुकानें एक निर्धारित समय में खोली जाएगी। किराना दुकानों को इस अनलाॅक प्रक्रिया में छूट दी गई है, किंतु होम डिलेवरी भी प्रारंभ रहेगी। इलेक्ट्रिशयन, प्लंबर, कारपेंटर आदि को कार्य करने की छूट भी दी गई है। इसके अलावा किसानों को फसल बिक्री सहित उनके आवागमन को भी अनलाॅक प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

इन तारीखों को खुला रहेगा यह-

दतिया जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विषम तिथियों 1 जून 3 जून, 5 जून आदि को किराना, आॅटो मोबाईल, स्टेशनरी, फोटो कांपी, साईकिल, टायर, जूता चप्पल, चशमें, कंस्ट्रशन सामान एवं हार्ड वेयर की दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगी। जबकि सम तिथियों में 2 जून, 4 जून, 6 जून 2021 आदि को वस्त्र एवं रेण्ड़ीमेट, आभूषण, मोबाईल, इलेक्ट्रोनिक्स, जनरल स्टोर, फोटो स्टूड़ियों, बर्तन, कृषि उपकरण, खाद एवं बीज की दुकाने प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खोली जा सकेगी।

12 बजे तक खुलेंगी सब्जी मंडी

जबकि 1 जून 2021 से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जी, फल एवं फूल का विक्रय नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा चिन्हित स्थानों पर किया जा सकेगा। दूध एवं दूध उत्पादकों की दुकाने प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक और सायंकाल 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेगी। समस्त प्रकार के उद्योग एवं उद्योग गतिविधियां चालू रह सकेगी। इसी प्रकार मोहल्लों, कालौनियों एवं ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खोली रखी जा सकेगी। शादियों के माामले में दोनो पक्षों को मिलाकर 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

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