मंत्रि-परिषद की बैठक : दमोह के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र पवित्र घोषित , मांस-शराब की बिक्री पर लगेगी रोक

दमोह  : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जिला दमोह के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को पवित्र घोषित करने का निर्णय लिया गया। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत कुंडलपुर और  जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत बांदकपुर के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है।

अनुगूँज को प्रदेश, जिला स्तर एवं हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूलों में आयोजित किये जाने का निर्णय : मंत्रि-परिषद ने कलाओं से समृद्ध शिक्षा “अनुगूँज” अंतर्गत विद्यार्थियों की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 10 करोड़ रुपए व्यय करने एवं योजना की स्वीकृति दी। “अनुगूंज” के प्रभाव को देखते हुए इसे प्रदेश स्तर, जिला स्तर एवं हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जारी किया गया था। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्य सहगामी गतिविधियों (Extra-Curricular Activities) पर बहुत अधिक बल दिया गया है। स्टीम (S.T.E.A.M.) शिक्षा पद्धति के (Way Forward) के रूप में तथा शिक्षा को कला के माध्यम से समृद्ध करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में भोपाल स्तर पर एक उच्च गुणवत्तायुक्त सांस्कृतिक एवं थियेटर कार्यक्रम “अनुगूंज आयोजित किया गया था।

ग्वालियर में हिंदी भवन के लिए 7 करोड़ रूपये सहायता राशि : मंत्रि-परिषद ने संस्कृति विभाग द्वारा कलेक्टर ग्वालियर के माध्यम से मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा को हिंदी भवन के निर्माण कार्य के लिए 7 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक अनुमान अंतर्गत नवीन योजना “9904- हिंदी भवन निर्माण हेतु सहायता” हेतु बजटीय प्रावधान 2 करोड़ रुपए मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा को दिए जायेंगे।

जिला निवाड़ी में नवीन अनुभाग पृथ्वीपुर : मंत्रि-परिषद ने जिला निवाड़ी में नवीन अनुविभाग पृथ्वीपुर बनाने की स्वीकृति दी। नवीन अनुभाग में तहसील पृथ्वीपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा। साथ ही मूल अनुविभाग निवाड़ी में तहसील निवाड़ी एवं तहसील ओरछा का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा। अनुभाग पृथ्वीपुर के कुशल संचालन के लिए स्टेनो-टाइपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 पद, इस प्रकार कुल 11 पद स्वीकृत किए गए हैं।

जिला भिण्ड में नवीन तहसील अमायन गठित : मंत्रि-परिषद ने जिला भिण्ड में नवीन तहसील अमायन के गठन का निर्णय लिया। वर्तमान तहसील मेहगांव के पटवारी हल्का नम्बर 39 से 66 तक कुल 28 पटवारी हल्कों के 64 ग्राम का अपवर्जन कर नवीन प्रस्तावित तहसील अमायन में समाविष्ट करते हुए नई तहसील बनेगी। नवीन तहसील अमायन के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड 2 के 2, सहायक ग्रेड 3 के 3, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 02, जमादार / दफ्तरी / बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं।

जिला सिंगरौली में नवीन तहसील दुधमनिया : मंत्रि-परिषद ने जिला सिंगरौली में नवीन तहसील दुधमनिया गठित करने का निर्णय लिया। नवीन तहसील में तहसील चितरंगी के पटवारी हल्का क्रमांक 79 से 112 इस प्रकार कुल 34 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। तहसील दुधमनिया के गठन उपरांत, शेष चितरंगी तहसील में राजस्व निरीक्षक मण्डल कोरावल के हल्का क्रमांक 01 से 21, राजस्व निरीक्षक मण्डल मौहरिया के हल्का क्रमांक 22 से 48 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल चितरंगी के हल्का क्रमांक 49 से 78, इस प्रकार कुल 78 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।

नवीन तहसील दुधमनिया के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड 2 के 2, सहायक ग्रेड 3 के 3, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार / दफ्तरी /बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 5, इस प्रकार कुल 17 पद स्वीकृत किए गए हैं।

जिला सागर में नवीन तहसील बांदरी : मंत्रि-परिषद ने जिला सागर में नवीन तहसील बांदरी के गठन की स्वीकृति दी। नवीन तहसील मे तहसील मालथौन के पटवारी हल्का नंबर 21, पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 34 व हल्का क्रमांक 39 से 62 तक, कुल 28 हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील बांदरी के गठन पश्चात शेष मालथौन तहसील में वर्तमान तहसील मालथौन के हल्का क्रमांक 01 अटाकर्नेलगढ़ से 20 दुगाहाकला तक, हल्का क्रमांक 22 गीधा से हल्का क्रमांक 31 नौनिया तक, हल्का क्रमांक 35 रजवांस से हल्का क्रमांक 38 बनखिरिया तक, कुल 34 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील बांदरी के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड 2 के 2, सहायक ग्रेड 3 के 3, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/दफ्तरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4, इस प्रकार कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं।

184 स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण/उन्नयन की स्वीकृति : मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 184 स्वास्थ्य संस्थाओं (10 सिविल अस्पताल, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 157 उप स्वास्थ्य केन्द्र) की स्थापना/ उन्नयन का अनुमोदन प्रदान किया गया। जल जीवन मिशन में 9 नवीन परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के गठन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा 9 नवीन परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के गठन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही वर्तमान में कार्यरत 15 एवं गठित होने वाली 9 नवीन परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के लिए विभिन्न पदों की भी स्वीकृति दी गई। जिला मुख्यालय रीवा, सागर, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सीहोर, अलीराजपुर, छतरपुर, कटनी एवं मण्डला के लिए नवीन परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही जल निगम के कार्यों के विस्तार तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के वृहद स्वरूप को देखते हुए जल निगम के लिए 463 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

लोक परिसंपत्ति का निर्वर्तन : मंत्रि-परिषद् ने जिला सागर की राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 47, खसरा क्रमांक 184/2, ग्राम तिलिमाफ़ी, पार्सल क्र. 2 स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल रकबा 10481 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 18 करोड़ 56 लाख 25 हजार रूपए की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-I निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने जिला मुरैना में म. प्र. सड़क परिवहन विभाग की मुरैना शहरी क्षेत्र के मुख्य मार्ग वार्ड क्र. 13, डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड, ग्राम जौरा खुर्द स्थित मुरैना बस डिपो एवं बस स्टेंड की ब्लॉक-ए भूमि परिसम्पत्ति के H-1 निविदाकार को न्यायालयीन प्रकरण के दृष्टिगत निविदा राशि की तृतीय एवं अंतिम किश्त के अंतिम देय दिनांक 8 जून 2022 से लेकर समस्त न्यायालयीन प्रकरण समाप्त होने की तिथि 5 दिसंबर 2022 तक अधिरोपित अर्थदण्ड ब्याज राशि माफ़ की जाकर परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए अनुबंध / रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया।

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