जरूरतमंद बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप से सहायता दें : आयुक्त महिला-बाल विकास ने निजी संस्थाओं को लिखा पत्र

भोपाल : आयुक्त महिला-बाल विकास डॉ. रामराव भोंसले ने सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक संघ के अध्यक्ष तथा सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्रबंध संचालकों को पत्र लिख कर जरूरमंद बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप के माध्यम से सहायता देने का आह्वान किया है।

डॉ. भोंसले ने कहा कि सभी बच्चों को पारिवारिक माहौल में अपने विकास करने के साथ ही खुशनुमा वातावरण में प्यार और सम्मान के साथ जिंदगी बिताने का अधिकार है। पारिवारिक माहौल बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। कोविड महामारी के दौरान तथा अन्य कारणों से जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में आए बच्चों की सहायता के लिए सरकार के साथ ही समाज के जिम्मेदार नागरिक तथा संगठन आगे बढ़कर निजी स्पॉन्सरशिप के तहत बच्चों को वित्तीय, सामग्री, अधो-संरचना विकास के लिए सहायता करें। इससे बच्चों का परिवार में ही पालन-पोषण हो सकेगा और उन्हें परिस्थितिवश संस्थाओं में प्रवेशित न करना पड़ेगा अथवा संस्था में अंतिम विकल्प के रूप में प्रवेशित बच्चे का बेहतर व समग्र विकास हो सके।

प्रदेश में गत वर्ष निजी स्पॉन्सरशिप के तहत लगभग 5 हजार 469 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। संगठन के अंतर्गत कोई भी फर्म, औद्योगिक इकाई, व्यापारी, जरूरतमंद बच्चों की सहायता व्यक्तिगत अथवा सीएसआर के तहत करने के इच्छुक हो तो महिला-बाल विकास विभाग के स्थानीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। निजी स्पॉन्सरशिप के लिए राज्य स्तर पर किशोर न्याय निधि के खाते में भी सहायता राशि जमा की जा सकती है। बच्चों को प्रदान सहायता के संबंध में पारदर्शिता पूर्ण अद्यतन जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

इच्छुक स्पॉन्सर किशोर न्याय निधि के बैंक अकाउंट न. 40195484568, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँगीराबाद, भोपाल IFSC कोड-SBIN0001178 पर जमा करा सकते हैं।

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