डीएम ने मतदान को देखते हुए जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

दतिया. भांडेर विधानसभा उप चुनाव के लिए आज 3 नवम्बर को होने वाले मतदान को शांति पूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने को लेकर पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी विजय दत्ता ने दंड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं। यह आदेश एक नवम्बर की शाम 6 बजे से 4 नवम्बर की सायं 6 बजे तक प्रभावशील रहेंगे।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि दतिया की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक ही स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे न ही समूह के रूप में चलेंगे, न ऐसे करने का कोई प्रयास करेंगे। यह प्रतिबंध डोर टू डोर कैपनिंग पर लागू नहीं होगा। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अभ्यर्थी, उनके प्रतिनिधि आदि द्वारा जुलूस धरना प्रदर्शन आमसभा, नुक्कड़ सभा नहीं कर सकेंगे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाऊड स्पीकर) का प्रयोग पूर्णतः विर्जित रहेगा। 3 नवम्बर को मतदान के दिन अभ्यर्थी राजनैतिक दल अथव उनके प्रतिनिधि या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार से मत याचना करना भी प्रतिबंधित रहेगा। जिले के विधानसभा क्षेत्र भांडेर की सीमा में उक्त अवधि में यात्री वाहन, भार वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिनांक को विधानसभा चुनाव लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थी वाहन उपयोग के लिए पृथक से सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर करेंगे।

पुलिस अधीक्षक दतिया तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को यह आदेश दिए गए है कि जिले के सीमा के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर अस्थाई चौकियां स्थापित कर बाहरी तथा असामाजिक तत्वों के आवागमन पर रोक लगाई जाए। पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यपालिक अधिकारी भांडेर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी लाॅज, धर्मशाला आदि का नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करेंगे।

मतदान केंद्र के दो सौ मीटर तक रहेगी पाबंदी

काेई भी व्यक्ति, निर्वाचन अभिकर्ता, प्रतिनिधि मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। 200 मीटर की परिध के बाहर स्थापित बूथ में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता, प्रतिनिधि एक टेबिल तथा दो कुर्सियां बिना तंबू के लगा सकेगा। मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षा कर्मियों) कोे छोड़कर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षा कर्मी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतदान के दिन 3 नवम्बर को सरकारी वाहनों, सरकारी कार्यो में संलग्न वाहनों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी।

Share

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter