पुलिस ने कराई डीएनए जांच तो पकड़ा गया हत्यारा पति : आजीवन कारावास व जुर्माने की मिली सजा

Datia news : दतिया। पत्नी को फावडा मारकर जान लेने वाले पति जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया जीसी शर्मा द्वारा आरोपित को सजा सुनाई गई। मामले की पैरवी आरसी चतुर्वेदी जिला अभियोजन अधिकारी दतिया द्वारा की गई।

प्रकरण की घटना के मुताबिक फरियादी चंद्रप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि नौ मार्च 2021 की रात बृजकिशोर का लड़का गौरव दौड़ता हुआ उसके घर आया और बोला जल्दी चलो पिता बृजकिशोर उसकी मम्मी नेहा को मार रहे हैं। वह बृजकिशोर के घर पहुंचा तो देखा बृजकिशोर हाथ में फावड़ा लिए खड़ा था और जो उसने पत्नी नेहा के सिर में दे मारा। जिससे वह नीचे गिर पड़ी।

बृजकिशोर ने नेहा को दो-तीन फावड़े और मार दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद बृजकिशोर फावड़ा लेकर मौके से भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर थाना भांडेर में आरोपित के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। जिसके बाद आरोपित बृजकिशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़े को जप्त किया गया। जिस पर लगे खून का डीएनए परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट में फावड़े पर मृतका का खून लगा होना पाया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपित बृजकिशोर दोहरे को अपनी पत्नी की हत्या करने के अपराध का दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई।

Share this with Your friends :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter