शादी विवाह में अब नहीं उड़ सकेंगे ड्रोन : कलेक्टर ने लगाई पाबंदी, इसके लिए लेनी होगी एसपी से परमीशन

Datia news : दतिया। कलेक्टर संदीप माकिन के वर्तमान आदेश के बाद अब शादी समारोह में भी ड्रोन नहीं उड़ सकेंगे। वर्तमान में हर मैरिज गार्डन में इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल फोटोग्राफी और वीडियो रिकार्डिंग के लिए होता है। लेकिन आपरेशन सिंदूर के कारण सुरक्षा को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

वर्तमान हालात में सुरक्षा के मद्देनजर दतिया जिले की सीमांतर्गत ड्रोन के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी विशेष कारणों या परिस्थितियों में ड्रोन उपयोग की आवश्यकता होने पर पुलिस अधीक्षक दतिया से पृथक से अनुमति लेनी होगी।

ऐसे में वर्तमान में चल रहे शादीसमारोह में ड्रोन से की जाने वाली वीडियो रिकार्डिंग और फोटाेग्राफी भी प्रभावित होगी। अधिकांश मैरिज गार्डन में ड्रोन उड़ाकर वीडियो और फोटो लेने की आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है।

इसे लेकर अब परेशानी हो सकती है। वहीं जिले के सीमा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह के आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। प्रकरण विशेष में अनुमति दिए जाने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट अधिकृत रहेंगे।

यह सभी पाबंदियां गृह विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के संबध में आवश्यक मानते हुए लगाई गई हैं। जिसे लेकर कलेक्टर संदीप माकिन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

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इसके साथ ही भारतीय सैनिकों तथा अन्य सैन्य सामग्रियों का आवागमन परिवहन करने वाले वाहनों की फोटो, वीडियो इत्यादि बनाया जाना तथा उनका आवागमन किसी प्रकार से बाधित करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की कोई फोटो या वीडियो उपलब्ध हो या किसी माध्यम से प्राप्त हुई हो, उसे इंटरनेट मीडिया या अन्य माध्यम से शेयर अपलोड किया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।

इसके साथ ही दतिया जिले में सामाजिक, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, भडकाऊ फोटो, कटआउट, बैनर, पोस्टर होर्डिंग, फ्लेक्स बनाने एवं उसके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं।

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