उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू : भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को दिया प्रारंभिक रूप

नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। यह कदम गृह मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना एसओ 3354(ई) के बाद उठाया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया गया।


संवैधानिक प्रक्रिया और कानूनी आधार : भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिकृत संस्था है। चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 के अनुसार संचालित होती है। आयोग ने इन कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं, और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र की जाएगी।


प्रारंभिक तैयारियां – क्या हो चुका है शुरू ? : चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा से पूर्व आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां प्रारंभ की जा चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं:

● निर्वाचक मंडल की सूची तैयार करना, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होंगे।

● रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति और प्रशिक्षण।

● पूर्व उपराष्ट्रपति चुनावों का विवरण और संदर्भ सामग्री तैयार करना और उसका प्रसार करना।


निर्वाचक मंडल और मतदान प्रक्रिया : उपराष्ट्रपति का चुनाव एक गोपनीय बैलेट प्रणाली से किया जाता है जिसमें संविधान सभा के दोनों सदनों के सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा) भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों के साथ संपन्न कराई जाती है।


आगामी कुछ दिनों में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा, जिसमें नामांकन, मतदान और मतगणना की तिथियाँ सम्मिलित होंगी।

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