ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी टैरिफ में औसत 1.65 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की है, जबकि गत वर्ष की तुलना में महंगाई 9.3 प्रतिशत बढ़ी है। निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी तथा निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी की विद्युत दरों में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है।
ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया है कि वर्तमान में शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण 100 यूनिट तक विद्युत खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता एवं फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर इस मामूली वृद्धि का भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं पर न्यूनतम चार्ज समाप्त कर दिया गया है। उच्च दाब उपभोक्ताओं की माँगों का ध्यान में रखते हुए इस वर्ष KVAH के आधार पर प्रस्तावित बिलिंग को मान्य नहीं किया गया है।
मेट्रो रेल के लिये अलग श्रेणी बना कर विद्युत दरें निर्धारित की गई हैं। इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिये स्थाई प्रभार को समाप्त किया गया है। पर्यावरण के लिये जागरूक उपभोक्ता, जो रिन्यूएबल एनर्जी का ही उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना चाहते हैं, वह 0.97 प्रति यूनिट का अतिरिक्त भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से बिजली का उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान दरें 1.13 रूपये में 16 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। उपभोक्ताओं को कोई भी मीटरिंग चार्ज नहीं लगेंगे।
घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर 10 रूपये तक बढ़ाये गये हैं, लेकिन इन उपभोक्ताओं को अटल गृह ज्योति योजना में पहले की तरह मात्र 100 रूपये का ही भुगतान करना होगा।
घरेलू उपभोक्ताओं को निम्नानुसार बिल देय होगा –
यूनिट |
उपभोक्ता द्वारा देय बिल वर्तमान दरों पर |
उपभोक्ता द्वारा देय बिल नई दरों पर |
उपभोक्ता को वृद्धि (रूपये में) |
शासन द्वारा देय सब्सिडी रूपये में |
|
वर्तमान दरों पर |
नई दरों पर |
||||
50 |
रू. 100 |
रू. 100 |
0 |
217 |
223 |
100 |
रू. 100 |
रू. 100 |
0 |
569 |
579 |
150 |
रू. 409 |
रू. 412 |
3 |
569 |
579 |